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टैक्स बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू 17-42-41

Sat, 02 Jul 2022 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 12:33 AM IST
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One-time settlement scheme started for tax defaulters
वाहन लिया और उसका पंजीकरण एक अप्रैल 2020 या उससे पहले कराया, लेकिन टैक्स जमा नहीं कर सके तो यह खबर आपके काम की है। परिवहन विभाग की एकमुश्त समाधान योजना के तहत टैक्स बकायेदारों को विशेष छूट की सुविधा मिल रही है। इसके लिए वाहन मालिक को 27 जुलाई तक उप संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क देकर रसीद कटानी होगी और प्रार्थना पत्र देना होगा।
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परिवहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो टैक्स के बकायेदार वाहन मालिकों के लिए यह अच्छा मौका है। जिले में करीब 1700 वाहन ऐसे हैं जिनका टैक्स बकाया है। उनका टैक्स करोड़ों में है। करीब सवा दो करोड़ रुपये तो इनका जुर्माना हो चुका है। यानी यदि सभी 1700 बकायेदार इस योजना का लाभ लेते हैं तो सवा दो करोड़ रुपये जुर्माने वाली धनराशि माफ हो जाएगी। केवल उन्हें टैक्स ही जमा करना होगा। एआरटीओ अरुण कुमार ने बताया कि सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसके लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए लाभ लिया जा सकता है। 27 जुलाई तक एक हजार रुपये का शुल्क देकर रसीद कटाने वालों और प्रार्थनापत्र देने वालों को इसका लाभ मिलेगा। यदि किसी को और अधिक जानकारी की जरूरत हो तो वे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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इनसेट--
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
एआरटीओ के अनुसार एकमुश्त समाधान योजना का लाभ कई तरह से लिया जाता सकता है। एक तो एक बार में संपूर्ण बकाया जमा किया जा सकता है। इसमें जुर्माना 100 फीसदी माफ होगा। दूसरा तरीका है कि तीन किश्तों में टैक्स जमा कर सकते हैं। इसमें भी 100 फीसदी जुर्माना माफ होगा। लाभ लेने के लिए 27 जुलाई तक कार्यालय में एक हजार रुपये जमा करके एक प्रार्थनापत्र देना होगा। वह आरटीओ दफ्तर भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति आते ही 21 दिन के भीतर कुल बकाये का 50 फीसदी टैक्स जमा करना होगा। उसके बाद 28 दिन के भीतर और उसके बाद 35 दिन के भीतर संपूर्ण बकाया जमा करना होगा।
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वर्जन--
सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसका लाभ हर वाहन मालिक ले सकता है। एक अप्रैल 2020 या उससे पहले पंजीकृत वाहनों का जो भी टैक्स बकाया है उसके जुर्माने में छूट की व्यवस्था है। वाहन मालिक चाहें तो तीन किस्तों में भी जमा करा सकते हैं।
- अरुण कुमार, एआरटीओ-भदोही
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