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Bhadohi News: न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर कोतवाल को नोटिस

Sun, 30 Aug 2026 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:58 AM IST
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Notice to Kotwal on disobeying court order
न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने शहर कोतवाल दयाशंकर ओझा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय से जारी आदेश के मुताबिक वादी संध्या त्रिपाठी की ओर से प्रस्तुत वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र के संबंध में वाहन संख्या यूपी 70 जेई 2828 के निरुद्धीकरण के संबंध में स्पष्ट आख्या मांगी गई थी। इस संबंध में न्यायालय ने 18 अगस्त और 26 अगस्त 2026 को थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिया था। दोनों आदेशों के बावजूद 29 अगस्त तक थानाध्यक्ष की ओर से कोई आख्या न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसे आपत्तिजनक बताते हुए न्यायालय ने कहा कि यह उनके पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है । सीजेएम ने आदेशों की अवहेलना के संबंध में प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वह 31 अगस्त 2026 को दोपहर एक बजे तक व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को देखते हुए उन्हें दंडित क्यों न किया जाए।
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