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एससी/एक्ट में गैर जमानतीय वारंट,नहीं हो सकी गिरफ्तारी

Fri, 06 Aug 2021 06:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Aug 2021 06:06 PM IST
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Non-bailable warrant in SC  Act, could not be arrested
ज्ञानपुर। सदर कोतवाली के पुरानी बाजार निवासी ममता देवी ने आईजी जोन को प्रार्थनापत्र भेजकर एससी/एसटी एक्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ममता देवी ने बताया कि फरवरी 2021 में विद्युत विभाग के तीन कर्मचारी उनके घर पहुंचें और मीटर लगवाने की बात कहीं। इसके बाद दो किलोवाट के कनेक्शन में लगने वाला 100 रुपया शुल्क भी जमा करा लिया। पुन:अधिकारियों ने 24 फरवरी को मीटर लगाने के नाम पर 1372 रुपये वसूला उसके बाद 10 हजार रुपये सुविधा शुल्क की मांग की जाने लगी। सुविधा शुल्क को देने का जब उन्होंने विरोध किया तो अधिकारियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस दौरान धमकाते हुए कहा कि जब तक मीटर नहीं लगेगा तब तक कनेक्शन चालू नहीं होगा और विद्युत का उपभोग करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। तहरीर पर जब कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया तो कोर्ट की शरण ली गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) ने तीन मार्च को अधिवक्ता राजबली, वकील मोहम्मद की तर्कों को सुनकर जातिसूचक दुर्व्यवहार करने वाले एसडीओ एके पाल, एई माधव द्विवेदी और गिरीश चंद्र शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देकर गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। बावजूद इसके पुलिस तीन माह बीतने पर आरोपित विद्युत कर्मचारियों की गिरफ्तारी न कर कोर्ट अवहेलना की जा रही है। मामले में कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई।
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