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Bhadohi News: मिंत्रा ने 26 हजार की वूलेन जैकेट की जगह भेज दिया 300 वाला किड्स जींस, 55 हजार लगा जुर्माना संशोधित
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जिला उपभोक्ता आयोग ने शाॅपिंग प्लेटफाॅर्म मिंत्रा पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एक उपभोक्ता ने मिंत्रा से ऑनलाइन वूलेन जैकेट मंगाई थी। उसने ऑनलाइन 26,520 रुपये भुगतान भी किया था। मिंत्रा ने उसके घर वूलेन जैकेट की जगह तीन साै वाला किड्स जींस भेज दिया। इसकी शिकायत उपभोक्ता ने आयोग में की। आयोग ने मिंत्रा को उपभोक्ता को छह प्रतिशत ब्याज के साथ 26520 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा आयोग ने कंपनी पर 55 हजार जुर्माना भी लगाया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने कहा कि यह फैसला ऑनलाइन खरीदारी में उपभोक्ता अधिकारों की मजबूती के रूप में है। कहा कि बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने के बावजूद कंपनियां अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकतीं। यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में मार्गदर्शक साबित होगा और ऑनलाइन कंपनियों को अपनी डिलीवरी एवं शिकायत निवारण प्रणाली और सुदृढ़ करनी होगी।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्रत रावत ने बताया कि जीटी रोड जंगीगंज बाजार निवासी अरुण कुमार मोदनवाल ने 21 नवंबर 2023 को मिंत्रा प्लेटफॉर्म पर एक वूलेन जैकेट (लाॅर्ज साइज) ऑर्डर की थी। उसने ऑनलाइन 26,520 रुपये भी भुगतान कर दिया था। 25 नवंबर 2023 उसे डिलीवरी मिली। पार्सल में जैकेट के बजाय 300 वाला किड्स हाॅफ पैंट निकला। परिवादी ने तत्काल कंपनी में शिकायत की। कंपनी के अधिकारियों ने रिटर्न अनुरोध और नोटिस भेजे जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने 21 फरवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले में सुनवाई के दौरान मिंत्रा के अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि कंपनी केवल एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह की पीठ ने कहा कोई भी प्लेटफॉर्म उपभोक्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म का दायित्व है कि उसके माध्यम से बेचे जा रहे उत्पादों की डिलीवरी सही और विश्वसनीय हो। आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म मिंत्रा को पीड़ित की 26,520 धनराशि खरीद तिथि 21 नवंबर 2023 से निर्णय की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। वहीं उपभोक्ता को मानसिक क्षति के लिए 25 हजार, सेवा में कमी के लिए 25 हजार और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। कहा दो माह में भुगतान नहीं किया तो उपरोक्त समस्त देय धनराशि पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्रत रावत ने बताया कि जीटी रोड जंगीगंज बाजार निवासी अरुण कुमार मोदनवाल ने 21 नवंबर 2023 को मिंत्रा प्लेटफॉर्म पर एक वूलेन जैकेट (लाॅर्ज साइज) ऑर्डर की थी। उसने ऑनलाइन 26,520 रुपये भी भुगतान कर दिया था। 25 नवंबर 2023 उसे डिलीवरी मिली। पार्सल में जैकेट के बजाय 300 वाला किड्स हाॅफ पैंट निकला। परिवादी ने तत्काल कंपनी में शिकायत की। कंपनी के अधिकारियों ने रिटर्न अनुरोध और नोटिस भेजे जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने 21 फरवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले में सुनवाई के दौरान मिंत्रा के अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि कंपनी केवल एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह की पीठ ने कहा कोई भी प्लेटफॉर्म उपभोक्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म का दायित्व है कि उसके माध्यम से बेचे जा रहे उत्पादों की डिलीवरी सही और विश्वसनीय हो। आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म मिंत्रा को पीड़ित की 26,520 धनराशि खरीद तिथि 21 नवंबर 2023 से निर्णय की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। वहीं उपभोक्ता को मानसिक क्षति के लिए 25 हजार, सेवा में कमी के लिए 25 हजार और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। कहा दो माह में भुगतान नहीं किया तो उपरोक्त समस्त देय धनराशि पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
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