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Bhadohi News: एससी-एसटी वर्ग की युवती से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Sat, 01 Jun 2024 02:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2024 02:55 AM IST
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Life imprisonment to the person found guilty of raping a girl belonging to SC-ST category.
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) कविता मिश्रा की अदालत ने एससी-एसटी वर्ग की युवती से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। भदोही कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 महीने पूर्व की घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन के मुताबिक 11 मार्च 2023 को भदोही कोतवाली में महिला ने तहरीर देकर बताया कि वह अपनी छोटी बेटी के साथ सरसो काटने खेत में गई थी। शाम पांच बजे उसकी बेटी घर चली गई। उसी दौरान विजय कुमार यादव ने छोटे बेटे से कहा कि तुम्हारी मां की हंसिया खो गई है। हंसिया लेकर खेत में जाओ। बेटा हंसिया लेकर खेत चला गया, वह कुछ समय नहीं पाई। जब वह घर आई तो बेटी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसने टूटी-फूटी भाषा में बताया कि विजय कुमार यादव ने गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ गंदी हरकतें कीं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनो पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से तर्क रखे गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश कविता मिश्रा ने विजय कुमार को पाया और अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में अर्थदड की आधी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी अनिल कुमार शुक्ल ने की।
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