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ज्ञानपुर विधायक के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोविड-19 से पीड़ित होने का दिया था हवाला, कोर्ट ने नहीं दी राहत
Thu, 17 Dec 2020 12:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Dec 2020 12:35 AM IST
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विधायक विजय मिश्र।
- फोटो : अमर उजाला
भदोही जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की अग्रिम जमानत की याचिका बुधवार को खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र में कोविड-19 से पीड़ित होने का हवाला दिया गया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
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गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने चार अगस्त को गोपीगंज थाने में विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली और पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ मकान कब्जा करने, अन्य संपत्ति अपने बेटे के नाम वसीयत कराने के प्रयास और उनकी फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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इस मामले में विधायक आगरा जेल में बंद हैं जबकि एमएलसी जमानत पर हैं। विष्णु मिश्रा अभी तक फरार चल रहे हैं। करीब डेढ़ माह पूर्व विष्णु मिश्रा के अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ओर से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे अस्वीकार किया गया था।
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बुधवार को कोरोना वायरस से पीड़ित होने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रभारी जिलाजज पीएन श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने की।