फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Former MLA eight years imprisonment

पूर्व विधायक समेत दो को आठ साल कैद

Sun, 03 Jul 2016 01:46 AM IST
bhadohi hindi news
bhadohi hindi news Updated Sun, 03 Jul 2016 01:46 AM IST
विज्ञापन
 गैंगेस्टर न्यायालय ने शनिवार को पूर्व विधायक उदयभान उर्फ डॉक्टर सिंह और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकबाल बहादुर सिंह  उर्फ अटकोटी को गैंगेस्टर एक्ट के तहत आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 1999 में गोपीगंज में हुए तिहरे हत्याकांड में दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में दोनों 2001-02 से फतेहगढ़ जेल में बंद हैं।
विज्ञापन

 अभियोजन पक्ष के अनुसार, अकबाल बहादुर सिंह टॉप फाइव अपराधी है। मुन्नी सिंह, दरोगा सिंह, डॉक्टर सिंह उसके गिरोह के सक्रिय सदस्य रहे हैं। उनके भय के चलते जनता पुलिस को सूचना नहीं देती। गिरोह के सदस्यों ने 1999 में जिला परिषद की ठेकेदारी लेने के लिए गोपीगंज तिराहे पर सरेशाम वकील शुक्ला के अलावा दो अन्य की हत्या कर दी थी। गिरोह ने 1994 में ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे के पास इंद्रजीत सिंह समेत तीन लोगों पर जानलेवा हमला किया था। गिरोह के सदस्यों ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को 1994 में उनके निवास पर बंधक बना लिया था। गिरोह ने 30 जनवरी 1995 को प्रेम प्रपंच में इंद्रजीत सिंह की हत्या कर दी थी। न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे की अदालत ने गिरोह बंद अधिनियम के तहत शनिवार को डॉक्टर सिंह को आठ साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना और अटकोटी को आठ साल सश्रम कारावास और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed