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Bhadohi: सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र दोषी करार, बेटा विष्णु मिश्र व नाती दोषमुक्त

Fri, 03 Nov 2023 04:34 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 03 Nov 2023 04:34 PM IST
सार

भदोही में ज्ञानपुर से पूर्व विधायक विजय मिश्र को एमपीएमएलए कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी करार दिया है। 
सजा के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। उसी मुकदमें में पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्रा साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए। फैसले को लेकर न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

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Former Gyanpur MLA Vijay Mishra found guilty in gang rape, son and grandson acquitted
पूर्व विधायक विजय मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमें में एमपीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व विधायक विजय मिश्र पर दोषसिद्ध कर दिया। सजा के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया जाएगा। उसी मुकदमे में पूर्व विधायक के बेटे विष्णु मिश्र और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्र साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए। फैसले को लेकर न्यायालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। डॉग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच संग थाने की पुलिस तैनात रही।

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रिश्तेदार की संपति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत कुनबे के छह सदस्यों पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के आगर से उन्हें गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने पूर्व विधायक, बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक सप्ताह पूर्व सुनवाई पूर्ण होने पर तीन नवंबर को सजा के फैसले की सुनवाई की तिथि तय की गई थी। शुक्रवार को सजा को लेकर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती संग सीओ, ज्ञानपुर थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड में रही। दोपहर बाद एमपीएमएलए सुबोध सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक पर दोषसिद्ध पाया जबकि बेटे विष्णु मिश्रा, नाती विकास मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। पूर्व विधायक के अधिवक्ता आनंद शुक्ला ने बताया कि पूर्व विधायक के खिलाफ सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी।

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