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Bhadohi News: भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख छह माह के लिए जिला बदर

Fri, 30 May 2025 12:08 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 May 2025 12:08 AM IST
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Former block pramukh of Bhadohi expelled from district for six months
ज्ञानपुर। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों पर पुलिस एवं प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार ने भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय दूबे उर्फ फजीहत को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। गुंडाएक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। एक साल पहले पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत प्रभारी निरीक्षक औराई की ओर से आख्या सीओ औराई, एसडीएम औराई और अपर पुलिस अधीक्षक को अग्रसारित किया गया। प्रभारी निरीक्षक ने आख्या में यह व्यक्त किया कि विनय कुमार दूबे उर्फ फजीहत दूबे निवासी बाड़ी/इस्मैला औराई एक शातिर आपराधिक है। जो गैंग बनाकर अपने साथियों के साथ जान बूझकर ऐसे फ्लैट के विक्रय के संबंध में गलत एग्रीमेंट और रजिस्ट्री तथा कुटरचित शुद्ध पत्र (पूरक रजिस्ट्री) तैयार कर पैसा प्राप्त करता है। बलवा, हत्या का प्रयास, मारपीट, धोखाधड़ी, कूटरचना जैसा अपराध करता है। इसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विपक्षी के अधिवक्ता ने जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत किया। विपक्षी भदोही का प्रमुख रहा और लगातार 15 वर्ष तक क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि विपक्षी एक शातिर एवं मनबढ़ किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। विपक्षी के अधिवक्ता ने प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार ने पूर्व प्रमुख को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई की पुष्टि की। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि विनय कुमार दूबे उर्फ फजीहत के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
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