फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Financial rights of the village head of Darunha village restored,

Bhadohi News: दरूनहां गांव के ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार बहाल,

Tue, 05 Mar 2024 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2024 11:57 PM IST
विज्ञापन
Financial rights of the village head of Darunha village restored,
ज्ञानपुर। भदोही ब्लॉक के दरूनहां गांव के ग्राम प्रधान को हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने ग्राम प्रधान के वित्तिय अधिकार को बहाल कर दिया है। तत्कालीन डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। गांव के विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी गौरांग राठी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार को सीज कर दिया था। प्रधान ने कोर्ट में रिट दाखिल कर डीएम के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी। कोर्ट में प्रधान के अधिवक्ताओं ने जांच में जिला स्तरीय अधिकारियों के न होने का हवाला दिया था। मामले में बहस के बाद न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन

दरुनहा गांव निवासी उपेंद्र सिंह एवं अन्य ग्रामीणों ने 3 मार्च 2023 को जिलाधिकारी को हलफनामा देकर दो पंचवर्षीय में गांव में कराए गए इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और मनरेगा संबंधित कार्यों में धांधली और गबन का आरोप लगाया गया था। उपायुक्त स्वतः रोजगार, सहायक अभियंता लोक निर्माण एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी की टीम ने मामले की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल की बाउंड्री निर्माण में अपनी भाभी के फर्म से ग्राम प्रधान अखिलेश प्रकाश सिंह ने ईंट की खरीदारी की, चौरी दरूनहा मार्ग पर जूनियर हाईस्कूल तक चकरोड निर्माण में घटिया ईंटों का इस्तेमाल पाया गया। ग्राम पंचायत की जांच में अधिकारियों ने 17 लाख 41 हजार 837 रुपये की धांधली पाई। रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीएम गौरांग राठी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को सीज़ कर सचिव, तकनीकी सहायक को निलंबित कर दिया था। करीब पखवारे भर पूर्व डीएम की संस्तुति पर तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी गई। ग्राम प्रधान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट एकल खंडपीठ के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दिया। प्रधान की ओर से हाईकोर्ट में की गई अपील पर अधिवक्ता अखिलेश तिवारी और विनायक मित्तल ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed