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Bhadohi News: शादी में नहीं बजाया डीजे और लाइट, संचालक पर दो हजार जुर्माना
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ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शादी में डीजे ना बजाने और लाइट रोड लाइट की सेवा न देने पर हिना सुपरस्टार ब्रास बैंड पार्टी डीजे के मलिक पर दो हजार जुर्माना लगाते हुए एडवांस में ली गई 5500 की धनराशि महीने भर में वापस करने का आदेश दिया। निर्णय में कहा कि यदि विपक्षी परिवादी को एक माह के अंदर समस्त धनराशि अदा नहीं करता तो नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।
आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि रंजीत यादव निवासी परशुरामपुर ने 12 मई 2016 को हिना सुपरस्टार ब्रास बैंड पार्टी डीजे को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। बेटे संदीप कुमार के विवाह 19 अप्रैल 2016 के लिए वैवाहिक कार्यक्रम में मनोरंजन एवं रोड लाइट के लिए विपक्षी हिना सुपरस्टार ब्रास बैंड पार्टी के स्वामी मोहम्मद रियाज को डीजे और रोड लाइट के लिए धनराशि एडवांस देकर बुकिंग कराई थी लेकिन परिवादी की बारात कार्यक्रम में विपक्षी के द्वारा रोड लाइट लेकर न पहुंचना और डीजे आदि न बजाना सेवा में कमी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विपक्षी ने एडवांस लेने के बावजूद ना तो डीजे बजाया और ना ही रोड लाइट की व्यवस्था कराई। विपक्षी का यह कृत्य सेवा में कमी को दर्शाता है। जिससे परिवादी को सामाजिक आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी की गई। विपक्षी के द्वारा जवाब दाखिल किया गया। जिस पर उन्होंने कहा कि परिवाद झूठ कथनों के आधार पर दाखिल किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिसिलन किया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने विपक्षी को वादी से 5500 एडवांस प्राप्त किया और वह सेवा प्रदान करने में असफल रहा। जिस कारण परिवादी की सामाजिक मानसिक और आर्थिक क्षति हुई। जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ ने एक माह के अंदर परिवादी से ली गई एडवांस धनराशि 5500 वापस करें। इसके अलावा सामाजिक और मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए एक-एक हजार अदा करने का निर्देश दिया।
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आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि रंजीत यादव निवासी परशुरामपुर ने 12 मई 2016 को हिना सुपरस्टार ब्रास बैंड पार्टी डीजे को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। बेटे संदीप कुमार के विवाह 19 अप्रैल 2016 के लिए वैवाहिक कार्यक्रम में मनोरंजन एवं रोड लाइट के लिए विपक्षी हिना सुपरस्टार ब्रास बैंड पार्टी के स्वामी मोहम्मद रियाज को डीजे और रोड लाइट के लिए धनराशि एडवांस देकर बुकिंग कराई थी लेकिन परिवादी की बारात कार्यक्रम में विपक्षी के द्वारा रोड लाइट लेकर न पहुंचना और डीजे आदि न बजाना सेवा में कमी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विपक्षी ने एडवांस लेने के बावजूद ना तो डीजे बजाया और ना ही रोड लाइट की व्यवस्था कराई। विपक्षी का यह कृत्य सेवा में कमी को दर्शाता है। जिससे परिवादी को सामाजिक आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा विपक्षी को नोटिस जारी की गई। विपक्षी के द्वारा जवाब दाखिल किया गया। जिस पर उन्होंने कहा कि परिवाद झूठ कथनों के आधार पर दाखिल किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिसिलन किया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने विपक्षी को वादी से 5500 एडवांस प्राप्त किया और वह सेवा प्रदान करने में असफल रहा। जिस कारण परिवादी की सामाजिक मानसिक और आर्थिक क्षति हुई। जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्यीय पीठ ने एक माह के अंदर परिवादी से ली गई एडवांस धनराशि 5500 वापस करें। इसके अलावा सामाजिक और मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए एक-एक हजार अदा करने का निर्देश दिया।
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