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Bhadohi News: डिग्री के बगैर क्लीनिक चलाने वाले पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश

Wed, 23 Sep 2026 01:19 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:19 AM IST
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Directive issued to register an FIR against a person running a clinic without a degree.
जंगीगंज। सीएमओ डॉ. एसके चक ने मंगलवार को जांच के बाद जंगीगंज बाजार में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि संचालक विप्लव विश्वास बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के क्लीनिक का संचालन कर रहा था।
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जंगीगंज बाजार निवासी एसके ने आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि जंगीगंज बाजार में प्रकाश मेडिकल के पास अवैध रूप से क्लीनिक संचालित हो रहा है। शिकायत पर सीएमओ डॉ. एसके चक ने एसीएमओ डॉ. आशीष दुबे के नेतृत्व में जांच के लिए टीम गठित की। जांच में टीम ने शिकायत को सही मिली। जांच टीम ने रिपोर्ट में बताया क्लीनिक संचालक विप्लव विश्वास के पास कोई चिकित्सकीय योग्यता नहीं है। उनका क्लीनिक धोखाधड़ी तथा झोलाछाप की श्रेणी में आता है। इसके बाद सीएमओ ने डीघ सीएचसी के अधीक्षक को संबंधित क्लीनिक संचालक के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने कहा कि इस तरह के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीते छह महीने में 19 से ज्यादा क्लीनिक संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। शिकायत की जांच के लिए बाकायदा टीम गठित की गई है। बिना लाइसेंस या मानकों की अनदेखी करने वाले क्लीनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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