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पुलिस ने लगाई धारा 304, अंतिम संस्कार रोका
Updated Sat, 12 May 2018 11:44 PM IST
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सीतामढ़ी। कोइरौना थानाक्षेत्र के दुगुना गांव में सब्जी तोड़ने के शक में युवक की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस के गैर इरादन हत्या (304) का केस दर्ज करने के बाद शनिवार को मृतक के परिजन भड़क गए। अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर गंगा घाट पहुंचे परिजनों ने मुकदमे में धारा की जानकारी मिलने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और शव वहीं रख दिया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और समझा-बुझाकर दाह संस्कार कराया। वे लोग मृतक के आश्रितों को मुआवजे और धारा 302 के तहत केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे।
कोइरौना थानाक्षेत्र के दुगुना गांव में सब्जी तोड़ने के शक में 33 वर्षीय सुनील यादव को गांव के कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार की रात लगभग साढ़े आठ बजे लाठी से पीट-पीटकर अधमरा कर झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस की मदद से परिजनों ने सीएचसी डीघ में उसे भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश शुक्रवार को दुगुना स्थित घर पहुंची तो कोहराम मच गया परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। इस बीच पुलिस ने इस मामले में धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) का केस दर्ज कर लिया था। शनिवार को ग्रामीण शव को घर पर ही रखकर इस बात पर अड़ गए कि जब तक मृतक की बीबी और तीन बच्चियों के जीविकोपार्जन के लिए मुआवजे के साथ सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और धारा 304 को बदल कर 302 नहीं लगाई जाती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसके बाद थानाध्यक्ष कोइरौना सत्यनारायण मिश्र हमराहियों के साथ दुगुना पहुंच कर ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह शव का अंतिम संस्कार कराया।
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कोइरौना थानाक्षेत्र के दुगुना गांव में सब्जी तोड़ने के शक में 33 वर्षीय सुनील यादव को गांव के कुछ लोगों ने बृहस्पतिवार की रात लगभग साढ़े आठ बजे लाठी से पीट-पीटकर अधमरा कर झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस की मदद से परिजनों ने सीएचसी डीघ में उसे भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश शुक्रवार को दुगुना स्थित घर पहुंची तो कोहराम मच गया परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। इस बीच पुलिस ने इस मामले में धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) का केस दर्ज कर लिया था। शनिवार को ग्रामीण शव को घर पर ही रखकर इस बात पर अड़ गए कि जब तक मृतक की बीबी और तीन बच्चियों के जीविकोपार्जन के लिए मुआवजे के साथ सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और धारा 304 को बदल कर 302 नहीं लगाई जाती, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसके बाद थानाध्यक्ष कोइरौना सत्यनारायण मिश्र हमराहियों के साथ दुगुना पहुंच कर ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह शव का अंतिम संस्कार कराया।
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