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उपभोक्ता आयोग का एक्शन : खराब निकली दूध, दही और पनीर की इलेक्ट्रानिक मशीन, 30 हजार जुर्माना

Wed, 27 Nov 2024 05:31 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 27 Nov 2024 05:31 PM IST
सार

भदोही में जिला उपभोक्ता आयोग ने इलेक्ट्रानिक गैस आधारित मशीन की कंपनी पर तीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। शिकायत थी कि उन्होंने मशीन मंगाई थी मगर मशीन की स्थिति ठीक नहीं पाई गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया गया है।
 

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Consumer Commission's action: Electronic machines for milk, curd and cheese turned out to be bad, 30 thousand
जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

जिला उपभोक्ता आयोग ने दूध, दही व पनीर के इलेक्ट्रानिक गैस आधारित मशीन खराब निकलने पर कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने दो माह के अंदर मशीन का निर्धारित मूल्य 6 लाख 43 हजार 808 रुपये 26 जून, 2023 से निर्णय तिथि तक छह फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से देने का निर्देश दिया। आयोग ने चेताया कि आदेश के अनुपालन दो माह के अंदर न होने पर समस्त धनराशि पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से चुकानी होगी।

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उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि कोईरौना थाना क्षेत्र के मेरसधा, बेरवा पहाड़पुर निवासी राजेश कुमार दुबे ने 22 मई 2024 को भव्या यूनिटी इंडिया सर्विस महादेव नगर, वितरी रोड के रकतपुर, वाराणसी के प्रोपराइडर शैलेंद्र राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उन्होंने उस दूकान से सोया, पनीर, दूध व दही के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन मंगाई गयी थी। बताया कि मशीन को जितना उत्पादन किया जाना था।
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उतना उत्पादन नहीं दे सकी, जबकि मशीन का रखरखाव अच्छे तरीके से किया गया था। मशीन लगातार खराब होने और कम क्षमता में उत्पादन की शिकायत की गयी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद प्रोपराइडर को कानूनी नोटिस जारी की गयी। जिस पर प्रोपराइडर की ओर से सहयोग न करने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करायी गयी। आयोग ने प्रोपराइडर को नोटिस जारी की। जिसके बाद भी प्रोपराइडर न तो हाजिर हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया।
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जिस पर मामला एकपक्षीय सुना गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने इसे उपभोक्ता की सेवा में कमी पाते हुए क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार और पांच हजार मुकदमा खर्च लगाते हुए 30 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं छह लाख 43 हजार 808 रुपये की मशीन का दाम भी छह फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया। निर्धारित तिथि में आदेश का अनुपालन न होने पर समस्त धनराशि पर 12 फीसदी ब्याज के साथ देना होगा।

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