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Bhadohi News : उपभोक्ता आयोग का एक्शन ; कोल्ड ऑयल मशीन का परफार्मेंस खराब, पैसे लौटाने का आदेश
Wed, 19 Mar 2025 04:50 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Wed, 19 Mar 2025 04:50 PM IST
सार
उपभोक्ता आयोग की अदालत ने कोल्ड ऑयल मशीन का परफार्मेंस खराब होने पर पांच हजार जुर्माना लगाते हुए पैसे लौटाने का आदेश दिया। बता दें कि पीड़ित ने मशीन खराब होने पर उपभोक्ता आयोग में अपील की थी जिस पर एक्शन सामने आया है।
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जिला उपभोक्ता आयोग न्यायालय का बोर्ड
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
ज्ञानपुर जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने बुधवार को कोल्ड प्रेस आयल मशीन की परफार्मेंस खराब होने होने के कारण कंपनी को उपभोक्ता को मशीन और टैक्स का चार लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया। वहीं सेवा में कमी के कारण कंपनी पर पांच हजार और मुकदमा खर्च पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया। चेताया कि दो माह में आदेश का अनुपालन न करने पर पूरी धनराशि 12 फीसदी ब्याज के साथ चुकानी होगी।
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जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी संतोष जायसवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि स्वरोजगार के लिए उसने दो लाख 48 लाख रुपये कीमत की आटा चक्की मशीन, तीन लाख 10 हजार रुपये की कोल्ड ऑयल मशीन और 35 हजार रुपये की कीमत का मसाला पीसने की मशीन खरीदी।
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तीनों मशीन उसने हरियाणा के पानीपत स्थित अग्रवाल मंडी के सामने सुरेन्द्र सिंह के दुकान से ली। दुकानदार ने उनको बताया कि कोल्ड ऑयल मशीन 45 किलो सरसों एक घंटे में पेराई कर देता है। इसमें 35 किलो सरसों तेल प्राप्त होता है। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया था। उसे दुकान पर चलाया तो 45 किलो सरसों से एक घंटे में मात्र 20 किलो सरसों तेल प्राप्त हुआ।
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इस पर वे मशीन वापस करना चाहा तो दुकानदार ने वापस लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने मशीन को ट्रांसपोर्ट से वापस भेज दिया, लेकिन दुकानदार द्वारा उनके पैसे वापस नहीं किए गए। इसको लेकर पीड़ित ने 24 अक्तूबर, 2024 को शिकायत दर्ज कराई।
मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने कंपनी के मालिक को दो माह के भीतर मशीन के मूल्य के साथ टैक्स को लेकर चार लाख रुपये देने का निर्देश दिया। वहीं सेवा में कमी के कारण पांच हजार का जुर्माना लगाने के साथ-साथ मुकदमा खर्च के लिए पांच हजार रुपया देने का आदेश दिया।