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UP News: उपभोक्ता को न्याय...मिले तीन लाख रुपये, पीड़िता ने बीमा कंपनी पर लगाया था आरोप; जानें पूरा मामला
Thu, 10 Jul 2025 12:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 12:23 AM IST
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जिला उपभोक्ता आयोग।
- फोटो : Amar Ujala
Bhadohi News: ज्ञानपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम की धनराशि पीड़िता को सौंपी। पीड़िता ने बीमा कंपनी पर क्लेम न देने का आरोप लगाते हुए वाद दाखिल किया था। फैसले के बाद बीमा कंपनी की ओर से मिली 3,08,151 रुपये की राशि जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे ने पीड़िता को सौंपी है।
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उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि पुलिस लाइन ज्ञानपुर निवासी हीरावती देवी ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल मैनेजर के साथ वाराणसी के प्रबंधक के खिलाफ तीन मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बीमा कंपनी द्वारा उनका क्लेम नहीं दिया जा रहा है।
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मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने बीमा कंपनी को दो माह के अंदर क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत के लिए 4,13,122 रुपये 10 फरवरी 2021 से भुगतान तिथि तक 12 फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। वहीं, मानसिक क्षति के लिए सात हजार का जुर्माना लगाया था।
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आयोग के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया और जिला उपभोक्ता आयोग में 2,91,893 रुपये जमा किए। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय में आंशिक परिवर्तन किया। आदेश के तहत जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित को 3,08,151 का चेक सौंपा। वहीं, शेष राशि 8019 के लिए नोटिस जारी किया।