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Bhadohi News: इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 1.28 लाख का क्लेम खारिज

Sun, 07 Dec 2025 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Dec 2025 12:33 AM IST
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Claim of Rs 1.28 lakh against insurance company rejected
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने इआरजेओ (इरगो) जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दाखिल क्लेम को खारित कर दिया। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अभोली, रामपुर निवासी रामरूप ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक लाख 28 हजार 30 रुपये का दुर्घटना क्लेम दाखिल किया था। उपभोक्ता आयोग के रीडर ने बताया कि दुर्गागंज थानाक्षेत्र के अभोली, रामपुर निवासी रामरूप ने चार जुलाई, 2024 को इआरजेओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के महाप्रबंधक मुंबई के खिलाफ एक लाख 28 हजार 30 रुपये का दुर्घटना क्लेम दाखिल किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि बीमा कंपनी से अपनी पिकअप वाहन का बीमा कराया था। तीन अगस्त 2024 को चालक संजय कुमार घर से कालीन लादकर गोपीगंज जा रहा था। इसी बीच दानूपुर के पास ट्रक की टक्कर से पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसे लेकर उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम दाखिल किया, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश संजय कुमार डे, सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने उपभोक्ता की सेवा में कमी नहीं पाई। इसके बाद उसके क्लेम को खारिज कर दिया गया।
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