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Bhadohi News: पूर्ति निरीक्षक, बीडीओ समेत तीन पर मुकदमा
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सुरियावां। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बुधवार को पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक, खंड विकास अधिकारी और पट्टीबेजांव के कोटेदार पर जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मृतकों के नाम पर राशन उठान एवं वितरण के मामले में अफसरों की उदासीनता पर यह कार्रवाई की गई।
पट्टीबेजांव निवासी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव में कोटेदार कमला शंकर की ओर से मृतक कार्डधारकों के नाम पर राशन का उठाया जाता है। डीएम के निर्देश पर जांच अधिकारियों को नामित किया गया।
आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में जांच की गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि साजिश में होकर बीडीओ की ओर से जांच प्रक्रिया विलंबित की गई। उप जिला अधिकारी भदोही को अपूर्ण जांच प्रस्तुत की और पूर्ति निरीक्षक भदोही ने एसडीएम को झूठी रिपोर्ट सौंपी।
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जिसमें बताया गया कि मृतक कार्ड धारकों का कार्ड को निरस्त किया जा चुका है। कोटेदार के दोषी होने के बावजूद भी आंशिक रूप से दोषी मानकर केवल पांच हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया।
कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। बुधवार को पुलिस ने कोटेदार कमलाशंकर निवासी पट्टीबेजांव, पूर्ति निरीक्षक रुचि सिंघल निवासी फ्लैट नंबर 302 सोना अपार्टमेंट करनैलगंज सरोजिनी नायडू मार्ग प्रयागराज और बीडीओ सुधाकर दुबे स्थायी पता जैगुआर सोडा डीहवा हंडिया प्रयागराज के खिलाफ जालसाजी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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पट्टीबेजांव निवासी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव में कोटेदार कमला शंकर की ओर से मृतक कार्डधारकों के नाम पर राशन का उठाया जाता है। डीएम के निर्देश पर जांच अधिकारियों को नामित किया गया।
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आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में जांच की गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि साजिश में होकर बीडीओ की ओर से जांच प्रक्रिया विलंबित की गई। उप जिला अधिकारी भदोही को अपूर्ण जांच प्रस्तुत की और पूर्ति निरीक्षक भदोही ने एसडीएम को झूठी रिपोर्ट सौंपी।
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जिसमें बताया गया कि मृतक कार्ड धारकों का कार्ड को निरस्त किया जा चुका है। कोटेदार के दोषी होने के बावजूद भी आंशिक रूप से दोषी मानकर केवल पांच हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया।
कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। बुधवार को पुलिस ने कोटेदार कमलाशंकर निवासी पट्टीबेजांव, पूर्ति निरीक्षक रुचि सिंघल निवासी फ्लैट नंबर 302 सोना अपार्टमेंट करनैलगंज सरोजिनी नायडू मार्ग प्रयागराज और बीडीओ सुधाकर दुबे स्थायी पता जैगुआर सोडा डीहवा हंडिया प्रयागराज के खिलाफ जालसाजी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।