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Bhadohi News: कार्डधारकों को बराबर मिलेगा गेहूं और चावल
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ज्ञानपुर। अब पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह एक यूनिट पर ढाई किलो गेहूं और ढाई किलो चावल मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 17 किलो गेहूं व 18 किलो चावल प्रतिमाह दिया जाएगा। एक नवंबर से राशन वितरण के नए मानक तय हो गए हैं। कोटे की दुकानों पर इसको प्रभावी कर दिया गया है। कार्डधारकों को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। इससे दुकानों पर होने वाले विवाद पर रोक लगेगी।
वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत अक्तूबर तक प्रत्येक राशन कार्डधारकों को चावल अधिक और गेहूं कम मिलता था। पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पर मिलने वाले पांच किलो खाद्यान्न में इनमें तीन किलोग्राम चावल व दो किलोग्राम गेहूं दिया जाता, जबकि अंत्योदय कार्डधारक को दिए जाने वाले निर्धारित 35 किलोग्राम अनाज में 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल दिया जाता था।
नवंबर में होने वाले वितरण में अंत्योदय कार्डधारक को प्रत्येक राशन कार्ड पर 17 किलोग्राम गेहूं व 18 किलोग्राम चावल दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी के प्रत्येक यूनिट पर ढाई-ढाई किलोग्राम गेहूं व चावल वितरित होगा।
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जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने सभी पूर्ति निरीक्षकों व कोटेदारों को शासन की ओर से बदली गई व्यवस्था के तहत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोटेदारों को चेतावनी दी है कि सभी लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन बांटा जाए, राशन न देने व कम देने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी।
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वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत अक्तूबर तक प्रत्येक राशन कार्डधारकों को चावल अधिक और गेहूं कम मिलता था। पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पर मिलने वाले पांच किलो खाद्यान्न में इनमें तीन किलोग्राम चावल व दो किलोग्राम गेहूं दिया जाता, जबकि अंत्योदय कार्डधारक को दिए जाने वाले निर्धारित 35 किलोग्राम अनाज में 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल दिया जाता था।
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नवंबर में होने वाले वितरण में अंत्योदय कार्डधारक को प्रत्येक राशन कार्ड पर 17 किलोग्राम गेहूं व 18 किलोग्राम चावल दिया जाएगा, जबकि पात्र गृहस्थी के प्रत्येक यूनिट पर ढाई-ढाई किलोग्राम गेहूं व चावल वितरित होगा।
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जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार ने सभी पूर्ति निरीक्षकों व कोटेदारों को शासन की ओर से बदली गई व्यवस्था के तहत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोटेदारों को चेतावनी दी है कि सभी लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन बांटा जाए, राशन न देने व कम देने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी।