फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   bail of two including MLA's manager rejected

विधायक के मैनेजर सहित दो की जमानत खारिज

Fri, 07 Jan 2022 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 12:39 AM IST
विज्ञापन
bail of two including MLA's manager rejected
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार शैलत की अदालत ने बृहस्पतिवार को जालसाजी के मामले में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के मैनेजर गिरधारी प्रसाद पाठक और हनुमान सेवक पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन

विधायक के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी निवासी धनापुर कौलापुर ने गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि विधायक और उनके करीबियों ने डरा धमकाकर जबरदस्ती 19 डंफर, फार्च्यूनर सहित अन्य वाहन हड़प लिए। उसी आधार पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी में आरोपी गिरधारी प्रसाद पाठक निवासी महेरा थाना लालपुर जिला प्रयागराज और हनुमान सेवक पांडेय निवासी लालापुर प्रयागराज फरार चल रहे थे। इस मामले की विवेचना एसटीएफ को मिल गई थी। 21 नवंबर को एसटीएफ के निरीक्षक राघवेंद्र मिश्रा गोपीगंज क्षेत्र में पहुंचे और दोनों आरोपियों को औराई-मिर्जापुर रोड पर विजय मिश्र के क्रशर प्लांट मुजहरा से गिरफ्तार कर लिया। करीब डेढ़ महीने से जेल में बंद दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने जमानत का विरोध किया। जिस पर जिला जज ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed