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पूर्व प्रधान के भाई समेत दो की जमानत खारिज

Sat, 24 Jul 2021 07:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jul 2021 07:15 PM IST
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bail of two including ex-pradhan's brother rejected
जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को भिड़िउरा गांव के पूर्व ग्राम प्रधान मुन्ना पांडेय के भाई फूलचंद पांडेय और आशुतोष पांडेय की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चंद्रकांत पांडेय ने छह जून 2020 को वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि विपक्षी रामचंद्र पांडेय, फूलचंद्र पांडेय आदि ने चंद्रकांत पांडेय के पुत्र धीरज पांडेय को नहर किनारे चाकू मार कर घायल कर दिया।
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इसके बाद इस घटना के संबंध में कोतवाली गोपीगंज में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुर्की की कार्रवाई भी की थी। जिसके लगभग एक सप्ताह बाद चार आरोपियों ने समर्पण कर दिया था। जबकि एक आरोपी अभी तक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो सका है। इस संबंध में वादी के अधिवक्ता तेजबहादुर यादव, सुरेंद्रनाथ सिंह के तर्कों को सुनकर जिला जज अनिल कुमार ने मामले की गंभीरता को देखकर फूलचंद पांडेय, आशुतोष पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
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