फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   A fine of one thousand was imposed on the person guilty of driving recklessly

Bhadohi News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी पर एक हजार का लगाया जुर्माना

Mon, 02 Feb 2026 11:50 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Feb 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
A fine of one thousand was imposed on the person guilty of driving recklessly
ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। मामले में कोर्ट ने एक हजार का अर्थदंड लगाया। आठ सितंबर 2005 को सुबह 11 बजे औराई के औरंगाबाद के सामने जीटी रोड पर सूमो चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया था। इसमें वादी की बहन घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोषी पिंटू तिवारी निवासी बेलहा सिंहा मऊ प्रयागराज को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई गई। एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article