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Bhadohi News: फर्जी कंपनी बनाकर पौने छह लाख ठगे, प्राथमिकी
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ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अनामिका चौहान ने बुधवार को फर्जी कंपनी के द्वारा पौने छह लाख की ठगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। सुरियावां निवासी विनोद कुमार चौहान ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि किम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड और नेक्टर कमर्शियल स्टेट्स लिमिटेड नामक फर्जी कंपनियों के नाम पर उससे लाखों रुपये की ठगी की।
पीड़ित विनोद कुमार चौहान ने बताया कि वह चाय-नाश्ते की दुकान चलाता है। आरोप लगाया है कि बंशीधर बिंद निवासी तेजसिंहपुर और स्वामीशंकर मौर्य निवासी भटेवरा सहित अन्य लोगों ने उन्हें प्रलोभन देकर फर्जी बांड बनवाए। उनसे प्रतिमाह 3,000 रुपये और 2,800 रुपये नकद लिए गए। कुल चार लाख 4,999 रुपये और एक लाख 68 हजार रुपये के बांड दिए गए।
बताया कि विपक्षियों ने उन्हें किम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड और नेक्टर कमर्शियल स्टेट्स लिमिटेड के फर्जी बांड दिए। इन बांडों की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर जब आवेदक ने अपने पैसे मांगे, तो उन्हें टालमटोल किया गया। बताया कि 27 अप्रैल 2026 को शाम करीब पांच बजे अपने पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक सुरियावां को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
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पीड़ित विनोद कुमार चौहान ने बताया कि वह चाय-नाश्ते की दुकान चलाता है। आरोप लगाया है कि बंशीधर बिंद निवासी तेजसिंहपुर और स्वामीशंकर मौर्य निवासी भटेवरा सहित अन्य लोगों ने उन्हें प्रलोभन देकर फर्जी बांड बनवाए। उनसे प्रतिमाह 3,000 रुपये और 2,800 रुपये नकद लिए गए। कुल चार लाख 4,999 रुपये और एक लाख 68 हजार रुपये के बांड दिए गए।
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बताया कि विपक्षियों ने उन्हें किम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड और नेक्टर कमर्शियल स्टेट्स लिमिटेड के फर्जी बांड दिए। इन बांडों की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर जब आवेदक ने अपने पैसे मांगे, तो उन्हें टालमटोल किया गया। बताया कि 27 अप्रैल 2026 को शाम करीब पांच बजे अपने पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक सुरियावां को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
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