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Bhadohi News: अशांति की आशंका पर 6 शस्त्रों के लाइसेंस किए गए निरस्त

Mon, 21 Sep 2026 12:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:49 AM IST
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6 arms licenses cancelled due to fear of unrest
जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत अशांति की आशंका पर छह शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
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इनमें गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक ही लाइसेंसी के राइफल और रिवॉल्वर के दो लाइसेंस शामिल हैं। वहीं फूलपुर के एक लाइसेंसी की मृत्यु के बाद उसके शस्त्र लाइसेंस से संबंधित कार्यवाही समाप्त करते हुए उसे स्वत: समाप्त माना गया है।
जिलाधिकारी न्यायालय ने अभिलेखों की जांच के बाद 15 सितंबर को यह आदेश दिया था। गंभीरपुर के कमरावों निवासी मो. आरिफ के राइफल और रिवॉल्वर के दोनों लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
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आदेश में उनके खिलाफ 2012 और 2018 के विभिन्न आपराधिक प्राथमिकी और गुंडा एक्ट की कार्रवाई का उल्लेख है। पुलिस आख्या में शस्त्र खरीदने के बाद 150 कारतूस खरीदे जाने और केवल तीन कारतूस शेष होने की बात भी दर्ज थी।
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हर्ष फायरिंग और शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को आधार बनाकर दोनों लाइसेंस निरस्त किए गए।
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