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Bhadohi News: सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल का कारावास

Sat, 01 Apr 2023 01:04 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Apr 2023 01:04 AM IST
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20 years in prison for a gang rape convict
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने गन प्वाइंट पर गैंगरेप के एक दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। नौ साल पूर्व कोइरौना के एक गांव में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया, हालांकि दूसरे आरोपी की अभी तक गवाही शुरू नहीं हो सकी है। जिससे उसके खिलाफ अभी कोई निर्णय नहीं आ सका।
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अभियोजन के मुताबिक कोइरौना थानाक्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया था कि 15 जुलाई 2013 की रात नौ बजे वह अपने घर से सिवान की तरफ शौच के लिए जा रही थी। उसी दौरान कुछ दूर बसवारी के पास पहले से घात लगाकर बैठे आरोपी शिवसागर यादव, डबलू स्वर्णकार उसका हाथ पकड़कर खींच लिए। उसके कनपटी पर रिवाल्वर सटा दिया। उसके साथ उसकी जेठानी भी थी, जो डर बस घर की तरफ भाग गई। दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। धमकी दिया कि इस बात की शिकायत कहीं न करना। उसके बाद दोनों आरोपी भाग गए। मामले में दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया। शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की गई। जहां आरोपी शिवसागर की तरफ से गवाहों के बयानात और तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने दोषी शिवसागर यादव को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दूसरा आरोपी डबलू स्वर्णकार विधिक तकनीकी का फायदा उठाकर अभी तक अपने विरूद्ध गवाही को नहीं शुरू होने दिया। उसकी पत्रावली मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित है।
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