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ट्रक लूट गिरोह के एक दोषी को चार साल कारावास
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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत ने ट्रक लूटने वाले गिरोह के एक दोषी को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर चार वर्ष दो माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चार साल पूर्व की घटना में शनिवार को कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
घटना के मुताबिक 21 नवंबर 2014 को राजेंद्र यादव निवासी लोहदीकला कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर ने आरोप लगाया था कि उसका ट्रक यूपी 63 टी 6899 जो उसकी पत्नी के नाम था, उसमें गिट्टी लादकर उसका ड्राइवर अंबेडकर नगर गया था। वहां से लौटते समय भदोही-मिर्जापुर रोड पर लीलाधरपुर गांव के सामने एक बोलेरो यूपी 65 बीआर 1151 में सवार चार लोगों ने ट्रक को ओवरटेक कर रुकवाया। उसके बाद चालक नंदलाल यादव को तमंचा सटाकर बैैठ गए। जान से मारने की धमकी देते हुए चालक और खलासी को नीचे उतारकर बोलेरो में बैठा लिया। उसके बाद ट्रक लेकर वाराणसी जाने लगे। कुछ दूर जाने पर चालक और खलासी का हाथ मुंह गमछे से बांधकर रोड पर फेंक दिया। चालक ने रात में ही घटना की सूचना दी लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुकदमा दर्ज करने के बाद औराई पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुखदेव साहनी, रामचंद्र पटेल, अभिषेक सिंह, बबलू सिंह, राजकुमार यादव, शेरई पटेल, संदीप यादव और बलवीर सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां अभियुक्त सुखदेव साहनी ने अदालत के समक्ष जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने दोषी सुखदेव साहनी (79 वर्ष) को उसकी उम्र और जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर चार साल दो माह कारावास की सजा सुनाई। वहीं दूसरी ओर गिरोह के अन्य सदस्य ट्रायल से गुजर रहे हैं। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।
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घटना के मुताबिक 21 नवंबर 2014 को राजेंद्र यादव निवासी लोहदीकला कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर ने आरोप लगाया था कि उसका ट्रक यूपी 63 टी 6899 जो उसकी पत्नी के नाम था, उसमें गिट्टी लादकर उसका ड्राइवर अंबेडकर नगर गया था। वहां से लौटते समय भदोही-मिर्जापुर रोड पर लीलाधरपुर गांव के सामने एक बोलेरो यूपी 65 बीआर 1151 में सवार चार लोगों ने ट्रक को ओवरटेक कर रुकवाया। उसके बाद चालक नंदलाल यादव को तमंचा सटाकर बैैठ गए। जान से मारने की धमकी देते हुए चालक और खलासी को नीचे उतारकर बोलेरो में बैठा लिया। उसके बाद ट्रक लेकर वाराणसी जाने लगे। कुछ दूर जाने पर चालक और खलासी का हाथ मुंह गमछे से बांधकर रोड पर फेंक दिया। चालक ने रात में ही घटना की सूचना दी लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुकदमा दर्ज करने के बाद औराई पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुखदेव साहनी, रामचंद्र पटेल, अभिषेक सिंह, बबलू सिंह, राजकुमार यादव, शेरई पटेल, संदीप यादव और बलवीर सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां अभियुक्त सुखदेव साहनी ने अदालत के समक्ष जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने दोषी सुखदेव साहनी (79 वर्ष) को उसकी उम्र और जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर चार साल दो माह कारावास की सजा सुनाई। वहीं दूसरी ओर गिरोह के अन्य सदस्य ट्रायल से गुजर रहे हैं। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।
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