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जिला पंचायत से 36 दुकानदारों को अंतिम नोटिस
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ज्ञानपुर। गोपीगंज नगर के कन्या प्राथमिक पाठशाला के समीप जिला पंचायत के जर्जर भवन में संचालित हो रही दुकानें खाली करने के लिए 36 दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इसके लिए उन्हें एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। चेतावनी दी गई है कि सप्ताह भर में दुकानें खाली नहीं की गईं तो बाद में खाली कराने का हर्जाना भी वसूला जाएगा।
जिला पंचायत अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजारों में भवन आदि बनाकर उसे किराए पर देती है। तीन से चार दशक पहले बने भवन अब जर्जर हो चुके हैं। जीर्ण-शीर्ण हो चुके गोपीगंज नगर के प्राथमिक कन्या पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को कई साल पहले विभाग ने आसपास के स्कूलों में समायोजित करा दिया था। जर्जर भवन की मरम्मत के लिए इसमें व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी ने दुकान खाली नहीं की। शुक्रवार को जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुभाष भारतीय ने 36 दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी कर भवन खाली करने का निर्देश दिया। नोटिस में कहा गया है कि अगर किन्हीं कारणों से भवन गिरता है तो उसके जिम्मेदार दुकानदार स्वयं होंगे। एक सप्ताह में भवन खाली नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि जर्जर भवन की मरम्मत करने के लिए दुकानों का खाली होना जरूरी है। एक सप्ताह बाद विभाग खुद भवन गिरवाएगा और उस पर जो खर्च आएगा, उसका हर्जाना भी उन्हीं दुकानदारों से वसूला जाएगा।
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जिला पंचायत अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजारों में भवन आदि बनाकर उसे किराए पर देती है। तीन से चार दशक पहले बने भवन अब जर्जर हो चुके हैं। जीर्ण-शीर्ण हो चुके गोपीगंज नगर के प्राथमिक कन्या पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को कई साल पहले विभाग ने आसपास के स्कूलों में समायोजित करा दिया था। जर्जर भवन की मरम्मत के लिए इसमें व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी ने दुकान खाली नहीं की। शुक्रवार को जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुभाष भारतीय ने 36 दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी कर भवन खाली करने का निर्देश दिया। नोटिस में कहा गया है कि अगर किन्हीं कारणों से भवन गिरता है तो उसके जिम्मेदार दुकानदार स्वयं होंगे। एक सप्ताह में भवन खाली नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि जर्जर भवन की मरम्मत करने के लिए दुकानों का खाली होना जरूरी है। एक सप्ताह बाद विभाग खुद भवन गिरवाएगा और उस पर जो खर्च आएगा, उसका हर्जाना भी उन्हीं दुकानदारों से वसूला जाएगा।
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