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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 23 Jun 2019 12:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 23 Jun 2019 12:16 AM IST
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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
ज्ञानपुर। नौ वर्ष पूर्व आशनाई के चक्कर में खमरिया में हुई युवक की हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्याभियुक्त वाराणसी के जंसा का निवासी है।
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आठ फरवरी 2010 को जंसा निवासी अख्तर उर्फ गुड्डू ने भदोही जिले के खमरिया निवासी अपने मामा अब्दुल रहमान के साथ मिल कर खमरिया निवासी तौहीद आलम (22) को घर से बुलाया और खमरिया में ही अपने दूसरे मामा के नवनिर्मित मकान में ले जाकर हत्या कर दी। हत्या की वजह आशनाई बताई गई। खमरिया निवासी वादी लियाकत अली ने नौ फरवरी को इसकी लिखित शिकायत औराई थाने में की। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर विवेचना की। इसके बाद अख्तर उर्फ गुड्डू, अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम और महमूद आलम को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने अख्तर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष से बहस पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
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