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Bhadohi News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Fri, 06 Sep 2024 02:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Sep 2024 02:24 AM IST
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10 years imprisonment to a man guilty of raping a minor
न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीमती मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। गोपीगंज कोतवाली में 15 जुलाई 2023 को नाबालिग के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी किसी को न बताने के लिए धमकाया भी। पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी, पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अर्जुन निषाद निवासी रामपुर घाट को दोषी पाया। अर्जुन को 10 साल का कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड में 20 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।
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