{"_id":"6a99b9301043c0b43c0581fd","slug":"youth-beaten-up-after-asking-for-money-to-buy-alcohol-basti-news-c-207-1-bst1027-165879-2026-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: शराब पीने के लिए रुपये मांगने पर युवक को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: शराब पीने के लिए रुपये मांगने पर युवक को पीटा
विज्ञापन
नगर बाजार। क्षेत्र के दुबखरा गांव के पास हाईवे पर शराब पीने के लिए रुपये मांगने का विरोध करने पर युवक की पिटाई का आरोप है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीन नामजद एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
दर्ज एफआईआर में बगही गांव निवासी शिव कुमार ने बताया कि 21 मई की शाम करीब पांच बजे उनका बेटा शैलेश कुमार लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर ग्राम दुबखरा स्थित धर्मकांटा के पास अरमान की दुकान के नजदीक खड़ा था। इसी दौरान पीयूष सिंह, मुबारक अली, योगेंद्र व एक अज्ञात व्यक्ति वहां आए और शैलेश से शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगे। मना करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी।
उसकी जेब में रखे 250 रुपये भी जबरन निकाल लिए गए। घटना के दौरान उसे जातिसूचक गालियां दी गईं और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में शैलेश को गंभीर चोट आई है। बताया कि स्थानीय पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
विज्ञापन
विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश ने 25 जुलाई को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नगर थानाध्यक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। थाना प्रभारी राम प्रसाद यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।
विज्ञापन
दर्ज एफआईआर में बगही गांव निवासी शिव कुमार ने बताया कि 21 मई की शाम करीब पांच बजे उनका बेटा शैलेश कुमार लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर ग्राम दुबखरा स्थित धर्मकांटा के पास अरमान की दुकान के नजदीक खड़ा था। इसी दौरान पीयूष सिंह, मुबारक अली, योगेंद्र व एक अज्ञात व्यक्ति वहां आए और शैलेश से शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगे। मना करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी।
विज्ञापन
उसकी जेब में रखे 250 रुपये भी जबरन निकाल लिए गए। घटना के दौरान उसे जातिसूचक गालियां दी गईं और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में शैलेश को गंभीर चोट आई है। बताया कि स्थानीय पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
विज्ञापन
विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश ने 25 जुलाई को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नगर थानाध्यक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। थाना प्रभारी राम प्रसाद यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।