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Basti News: दुष्कर्म के मामले में युवक बरी
Thu, 18 May 2023 12:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 18 May 2023 12:49 AM IST
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दुष्कर्म के मामले में युवक बरी
बस्ती। फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने कोर्ट के माध्यम थाना सोनहा में मुकदमा दर्ज कराया कि वह शौच के लिए लगभग साल भर पहले गांव के सिवान में आठ बजे रात को गई थी। वापस घर आने लगी तो रास्ते में गांव का रामचन्द्र उर्फ राम प्रकाश मिल गया और वह चाकू दिखा करके उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया व मोबाइल से वीडियो बना लिया। वीडियो की क्लिप को वायरल करने की धमकी देकर कई बार संवंध बनाया। आरोप यह भी कि 17 जून 2018 जब उस युवती की शादी तय हो गई तो रामचन्द्र ने उस लड़के को वीडियो दिखा दिया, जिससे शादी टूट गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त रामचन्द्र के ऊपर आरोप यह है कि वह एक हाथ में चाकू लेकर डरा रहा था व दूसरे हाथ में मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो जबरदस्ती दुष्कर्म नहीं कर सकता है। केवल फर्जी मुकदमे फंसाया गया है। किसी प्रकार के वीडियो व अन्य साक्ष्य से केस साबित नहीं है। न्यायाधीश ने अभियोजन का कथानक संदेह से परे मानते हुए साक्ष्य के अभाव में आरोपी रामचन्द्र को दोष मुक्त कर दिया।
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बस्ती। फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने कोर्ट के माध्यम थाना सोनहा में मुकदमा दर्ज कराया कि वह शौच के लिए लगभग साल भर पहले गांव के सिवान में आठ बजे रात को गई थी। वापस घर आने लगी तो रास्ते में गांव का रामचन्द्र उर्फ राम प्रकाश मिल गया और वह चाकू दिखा करके उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया व मोबाइल से वीडियो बना लिया। वीडियो की क्लिप को वायरल करने की धमकी देकर कई बार संवंध बनाया। आरोप यह भी कि 17 जून 2018 जब उस युवती की शादी तय हो गई तो रामचन्द्र ने उस लड़के को वीडियो दिखा दिया, जिससे शादी टूट गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त रामचन्द्र के ऊपर आरोप यह है कि वह एक हाथ में चाकू लेकर डरा रहा था व दूसरे हाथ में मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो जबरदस्ती दुष्कर्म नहीं कर सकता है। केवल फर्जी मुकदमे फंसाया गया है। किसी प्रकार के वीडियो व अन्य साक्ष्य से केस साबित नहीं है। न्यायाधीश ने अभियोजन का कथानक संदेह से परे मानते हुए साक्ष्य के अभाव में आरोपी रामचन्द्र को दोष मुक्त कर दिया।