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Basti News: दुष्कर्म के बाद डंडे से पीटते थे, कमरे में कर देते थे बंद

Tue, 12 Mar 2024 11:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Tue, 12 Mar 2024 11:39 AM IST
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Used to beat with sticks after rape
आश्रम में यौन शोषण प्रकरण
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पीड़िताओं के पुलिस को दिए बयान में लगाए सनसनीखेज आरोप
ट्रायल शुरू होने से पीड़िताओं का बढ़ा मनोबल
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सात साल पहले संत कुटीर आश्रम में साध्वियों का यौन शोषण करने के मामले में आरोप तय होने के बाद से पीड़िताओं का मनोबल बढ़ गया है। गवाही के लिए सोमवार को न्यायालय पहुंची पीड़िताओं ने बताया कि आरोपी न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए हर हथकंडे अपनाते रहे। आरोप लगाया कि उनका मनोबल तोड़ने के लिए फर्जी केस तक दर्ज करवाए गए। हालांकि, अब ट्रायल शुरू होने के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द आरोपियोंं को उनके किए की सजा मिलेगी। उनका यह भी आरोप है कि दुष्कर्म का विरोध करने पर बाबा डंडे से पीटते थे। कमरे में बंद कर देते थे।
इससे पहले 19 फरवरी को डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान पीड़िताओं की तरफ से पुलिस को दिए गए बयान का हवाला दिया गया था। इसमें पीड़िताओं की तरफ से कहा गया है कि सच्चिदानंद उसे मार पीटकर कमरे में बंद कर देता था। जिस केस में पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया है कि 17 दिसंबर 2017 को रात करीब 12:30 बजे आरोपी परमचेतनानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद, सचिदानंद ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जब एक आदमी दुष्कर्म कर रहा था तो बाकी लोग वहीं खड़े रहते थे।
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बाद में उसे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन मौका पाकर वहां से भाग निकलीं। 19 दिसंबर को कोतवाली पहुंची। आरोप लगाया था कि बस्ती आश्रम में परमचेतनानंद, विश्वासानंद, ज्ञानवैराग्यानंद, सच्चिदानंद, प्रर्मिला बाई, ध्याना बाई ने मारपीट करा कमरे में बंद कर दिया। आश्रम में पहले भी सच्चिदानन्द अकेल भी दुष्कर्म करते थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी।
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आज फिर होगी गवाही
साध्वियों के यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कथित बाबा सच्चिदानंद पर दर्ज दो मामलों में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत में गवाहों का बयान शुरू हुआ। एक पीड़िता ने स-शपथ बयान दिया कि आरोपी सच्चिदानंद का उसके गांव के पास सत्संग का शिविर चल रहा था। उसी दौरान पहचान हुई थी। हालांकि अधिवक्ता के निधन से गवाही पूर्ण नहीं हो सकी। गवाही की बाकी कार्रवाई के लिए मंगलवार की तारीख लगाया है। आरोपी बाबा के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली में सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाने, भगोड़ा होने सहित अन्य धाराओं में कुल चार मुकदमें दर्ज हैं। सभी मुकदमों में आरोप तय करने के बाद अदालत ने साक्ष्य के लिए दो पत्रावली में 11 मार्च व शेष दो में 14 मार्च की तिथि नियत की थी। सोमवार को एक गवाह का बयान अदालत में शुरू हुआ।
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