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Basti News: पीडीएस व एमडीएम का खाद्यान्न बेचने के दो आरोपी पर ईसी एक्ट का केस

Fri, 04 Aug 2023 12:23 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Aug 2023 12:23 AM IST
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two person against fir
बस्ती। गौर ब्लाॅक क्षेत्र के ग्राम पंचायत विशुनपुर के निलंबित कोटेदार जगदीश प्रसाद व एक अन्य सहयोगी पर पीडीएस व एमडीएम का खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम का केस पूर्ति निरीक्षक हर्रैया ने दर्ज कराया है। इस मामले में पहले यह दुकान निलंबित की गई थी।
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ब्लाॅक क्षेत्र के विशुनपुर के उचित दर विक्रेता को निलंबित किया गया था। उनके स्टॉक के पीडीएस के अवशेष व एमडीएम खाद्यान्न को हस्तगत कराए जाने के बार-बार निर्देश के बावजूद संबद्ध दुकान को खाद्यान्न नहीं दिया गया। इस मामले में निर्देश का उल्लंघन करने तथा हृदयनारायण की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के क्रम में पूर्ति निरीक्षक हर्रैया की टीम को जांच का निर्देश दिया गया। जांच में निलंबित विक्रेता जगदीश प्रसाद के दुकान / गोदाम में खाद्यान्न उपलब्ध होने की जांच / सत्यापन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी खाद्य क्षेत्र द्वितीय के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षक रूधौली एवं पूर्ति निरीक्षक हरैया की टीम के माध्यम से कराई गई।
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जांच टीम की ओर से प्रस्तुत आख्या के अनुसार विक्रेता जगदीश प्रसाद पीडीएस एवं एमडीएम योजना के कुल 59.58 क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी किया जाना पाया गया। इस क्रम में डीएम के अनुमोदन के अनुपालन में जगदीश प्रसाद उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत-विशुनपुर, तथा कालाबाजारी में संलिप्त सुनील कुमार सिंह निवासी ग्राम पंचायत ऊजी मुस्तहकम-दुबौलिया के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955[ की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना गौर में केस दर्ज कराया गया है।
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डीएसओ सत्यवीर सिंह ने कहा कि खाद्यान्न कालाबाजारी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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