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Basti News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 30-30 हजार अर्थदंड

Sat, 31 Jan 2026 12:12 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 12:12 AM IST
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Three murder convicts sentenced to life imprisonment and fined 30,000 each
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजीसी) द्वितीय राम करन यादव की कोर्ट ने शुक्रवार ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया गया। अर्थदंड न भरने पर रामफेर, दयाराम उर्फ मोनू, आत्माराम उर्फ सोनू निवासी गोसाईसीपुर थाना कलवारी को नौ-नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामला कलवारी थाना क्षेत्र के गोसइसीपुर गांव का है। वादी राम सरन निवासी ग्राम चरकैला पोस्ट डेल्हवा ने 27 जुलाई 2021 को कलवारी थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी ससुराल गोसैसीपुर में है। उसकी पत्नी तीन बहन हैं। ससुर ने तीनों लड़कियों के नाम जमीन का बैनामा कर दिया है। घरोही की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सास उसके रहती थीं। बाद में रामफेर के साथ रहने लगी थीं।
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उसने तहरीर में आरोप लगाया था कि रामफेर घरोही की पूरी जमीन कब्जा करना था। 26 जुलाई 2021 को पत्नी कुशलावती व बेटा अंगद, पत्नी की बहन इसलावती गोसैसीपुर घर पर सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे अचानक रामफेर, दयाराम उर्फ मोनू, आत्माराम उर्फ सोनू, चन्द्रभान, राम चरित्र, गुन्नन ने चाकू, कुल्हाड़ी, सरिया व लाठी डंडा लेकर हमला बोल दिए। इसमें तीनों लोगों को गंभीर चोटें आईं थीं।
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जिला अस्पताल में डाॅक्टर ने पत्नी कुशलावती को मृत घोषित कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मफेर, दयाराम उर्फ मोनू, आत्माराम उर्फ सोनू निवासी गोसाईसीपुर थाना कलवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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