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Basti News: दहेज हत्या के दोषी पति सहित तीन को सजा

Mon, 20 Jan 2025 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Mon, 20 Jan 2025 11:10 PM IST
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Three including husband convicted of dowry death sentenced
- पति को 10 तो सास-ससुर को सात वर्ष की सश्रम कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति सहित सास-ससुर को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पति को 10 वर्ष और सास-ससुर को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जिला अपर शासकीय फौजदारी अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने कोर्ट में बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुरलीजोत निवासी इज्जत अली ने नगर थाने में तहरीर देकर कहा कि बेटी की शादी फरियाद अली निवासी कोठवा भरतपुर थाना नगर से की थी। शादी के कुछ माह बाद आए दिन दहेज की मांग को लेकर मारना-पीटना शुरू कर दिया।
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आरोप लगाया कि 15 अक्तूबर 2022 की रात में फरियाद अली व उसके मां-बाप ने मिलकर छत के कुंडे में फंदा से लटका कर बेटी को मार डाला। पिता जब सुबह बेटी की ससुराल पहुंचा, तो घटना के संबंध में जानकारी हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके पति सहित सास अमिना खातून, ससुर वाहिद अली के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों को दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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