फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   The trial lasted for 28 years, one of the accused was sentenced to a fine of two thousand rupees

Basti News: 28 वर्ष चला मुकदमा, एक दोषी को दो हजार अर्थ दंड की सजा

Thu, 19 Jun 2025 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 19 Jun 2025 12:43 AM IST
विज्ञापन
The trial lasted for 28 years, one of the accused was sentenced to a fine of two thousand rupees
हर्रैया। 28 वर्ष से चल रहे मुकदमे का ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने बुधवार को निस्तारण किया। दुबौलिया थाना क्षेत्र एक गांव में 28 वर्ष पूर्व धान की फसल उखाड़ने मामले में आरोपित रमेश को दोषी ठहराते हुए अदालत ने दो हजार रूपये जुर्माना लगाया। परिवीक्षा अधिनियम तहत छह माह लाभ प्रदान किया है। इस दौरान आरोपित कोई अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार दुबौलिया थाना क्षेत्र के आराजी डूही धरमुपुर मुस्तकहम गांव निवासी जय प्रकाश नारायण दूबे ने अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि उनके गांव के रामफेर व हबला ने माझा खुर्द थाना कलवारी के रहने वाले रमेश व सूर्यबली के साथ 28 जुलाई 1997 को उनकी धान की फसल को उखाड़कर फेंक दिया। करीब आठ सौ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में पीड़ित की तहरीर पर दर्ज केस में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने बाद रमेश को दोषी माना। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed