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Basti News: 28 वर्ष चला मुकदमा, एक दोषी को दो हजार अर्थ दंड की सजा
Thu, 19 Jun 2025 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 19 Jun 2025 12:43 AM IST
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हर्रैया। 28 वर्ष से चल रहे मुकदमे का ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने बुधवार को निस्तारण किया। दुबौलिया थाना क्षेत्र एक गांव में 28 वर्ष पूर्व धान की फसल उखाड़ने मामले में आरोपित रमेश को दोषी ठहराते हुए अदालत ने दो हजार रूपये जुर्माना लगाया। परिवीक्षा अधिनियम तहत छह माह लाभ प्रदान किया है। इस दौरान आरोपित कोई अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
अभियोजन के अनुसार दुबौलिया थाना क्षेत्र के आराजी डूही धरमुपुर मुस्तकहम गांव निवासी जय प्रकाश नारायण दूबे ने अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि उनके गांव के रामफेर व हबला ने माझा खुर्द थाना कलवारी के रहने वाले रमेश व सूर्यबली के साथ 28 जुलाई 1997 को उनकी धान की फसल को उखाड़कर फेंक दिया। करीब आठ सौ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में पीड़ित की तहरीर पर दर्ज केस में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने बाद रमेश को दोषी माना। संवाद
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अभियोजन के अनुसार दुबौलिया थाना क्षेत्र के आराजी डूही धरमुपुर मुस्तकहम गांव निवासी जय प्रकाश नारायण दूबे ने अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि उनके गांव के रामफेर व हबला ने माझा खुर्द थाना कलवारी के रहने वाले रमेश व सूर्यबली के साथ 28 जुलाई 1997 को उनकी धान की फसल को उखाड़कर फेंक दिया। करीब आठ सौ रुपये का नुकसान हुआ। मामले में पीड़ित की तहरीर पर दर्ज केस में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने बाद रमेश को दोषी माना। संवाद
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