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Basti News: दो दिन के भीतर होगी फरार आरोपियों के घर की कुर्की
Mon, 03 Mar 2025 12:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Mon, 03 Mar 2025 12:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में फरार पति-पत्नी की संपत्ति पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। विवेचक उपेंद्र मिश्र ने बताया कि दो दिन के भीतर कुर्की कर ली जाएगी।
शनिवार को देर शाम न्यायालय ने कुर्की की धारा 83 के तहत पुलिस को आदेश दे दिया था। आरोपी दंपती के परिवार के लोगों सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, मगर, मुख्य आरोपी के बेटे और बहू को खोज पाने में एसटीएफ सहित जिले की चार टीमें नाकाम रहीं।
इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में कुर्की का प्रार्थनापत्र दिया। इस पर 18 जनवरी को गांव में कुर्की की नोटिस चस्पा करने के साथ ही पुलिस ने बाकायदा डुग्गी-मुनादी कराया था। नोटिस की एक माह की अवधि बीतने के बाद 20 फरवरी को विवेचक उपेंद्र मिश्र की तरफ से धारा 83 के तहत कुर्की करने का आदेश जारी करने के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया।
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इस पर न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि पहले कुर्की की नोटिस की अवहेलना का केस दर्ज किया जाए। इसके बाद धारा 83 के तहत कुर्की का आदेश जारी किया जाएगा। विवेचक-एसएचओ उपेंद्र मिश्र की तहरीर पर केस दर्ज कर फिर न्यायालय को अवगत कराया गया था।
बता दें कि तीन दिसंबर 24 की रात जमीन के विवाद में गोदावरी देवी (58) और उनकी बेटी सौम्या (24) की हत्या कर दोनों शवों को कमरे में बंद करे आग लगाकर जला दिया गया था।
गोदावरी की बड़ी बेटी सरिता दुबे ने सगे भाई राजन उर्फ राजेश, सौतेले भाई करुनाकर, बड़े पिता कमलेश उपाध्याय उर्फ बिलोदर सहित सात नामजद और दो अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया था।
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बस्ती। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में फरार पति-पत्नी की संपत्ति पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। विवेचक उपेंद्र मिश्र ने बताया कि दो दिन के भीतर कुर्की कर ली जाएगी।
शनिवार को देर शाम न्यायालय ने कुर्की की धारा 83 के तहत पुलिस को आदेश दे दिया था। आरोपी दंपती के परिवार के लोगों सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, मगर, मुख्य आरोपी के बेटे और बहू को खोज पाने में एसटीएफ सहित जिले की चार टीमें नाकाम रहीं।
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इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में कुर्की का प्रार्थनापत्र दिया। इस पर 18 जनवरी को गांव में कुर्की की नोटिस चस्पा करने के साथ ही पुलिस ने बाकायदा डुग्गी-मुनादी कराया था। नोटिस की एक माह की अवधि बीतने के बाद 20 फरवरी को विवेचक उपेंद्र मिश्र की तरफ से धारा 83 के तहत कुर्की करने का आदेश जारी करने के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया।
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इस पर न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि पहले कुर्की की नोटिस की अवहेलना का केस दर्ज किया जाए। इसके बाद धारा 83 के तहत कुर्की का आदेश जारी किया जाएगा। विवेचक-एसएचओ उपेंद्र मिश्र की तहरीर पर केस दर्ज कर फिर न्यायालय को अवगत कराया गया था।
बता दें कि तीन दिसंबर 24 की रात जमीन के विवाद में गोदावरी देवी (58) और उनकी बेटी सौम्या (24) की हत्या कर दोनों शवों को कमरे में बंद करे आग लगाकर जला दिया गया था।
गोदावरी की बड़ी बेटी सरिता दुबे ने सगे भाई राजन उर्फ राजेश, सौतेले भाई करुनाकर, बड़े पिता कमलेश उपाध्याय उर्फ बिलोदर सहित सात नामजद और दो अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया था।