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Basti News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी सोखा को 20 साल की कठोर कारावास

Fri, 20 Feb 2026 12:33 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 12:33 AM IST
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Sokha sentenced to 20 years rigorous imprisonment for raping a teenager
बस्ती। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बृहस्पतिवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 31 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अदा करने पर दो साल सात माह अधिक जेल में रहना पड़ेगा। सोनहा थाना क्षेत्र के एक महिला ने थाने पर एक अप्रैल 2024 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी तीन बेटियां हैं। बड़ी बेटी हमेशा बीमार रहती थी, उसने इस बात की जिक्र कुछ लोगों से की तो सुनील सोखा का मोबाइल नंबर मिला। इस पर बात करने पर सोखा ने कहा कि पहले पांच हजार रुपये यूपीआई से भेजिए, तब इलाज करने आएगा। पीड़िता की मां ने बताए गए मोबाइल नंबर पर रुपये भेजवा दिए। रुपये मिलने के तीसरे दिन वह उसके घर आया और तंत्र-मंत्र कर बेटी का इलाज करने का नाटक करने लगा। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि घर से जाने के बाद सोखा ने फोन कर कहा कि अपनी दोनों छोटी बेटियों को सल्टोआ बाजार में भेज दो, ताबीज देना है। इसके बाद बड़ी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। इस विश्वास 31 मार्च 2024 की सुबह करीब 11 बजे बेटियों को सल्टौआ बाजार भेज दिया। कथित सोखा सुनील उनकी बेटियों को भगा ले गया और एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई।
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