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Basti News: दूसरी पीड़िता की गवाही पूरी, 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
Sun, 30 Jun 2024 04:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 30 Jun 2024 04:34 AM IST
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सच्चिदानंद केस : 27 जून को न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दिया जिरह का मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सच्चिदानंद केस में दूसरी पीड़िता का शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में बयान हुआ। पीड़िता ने अभियुक्त के अधिवक्ता के सवालों का जवाब दिया। पीड़िता का बयान पूरा होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार ने 5 जुलाई को अगली गवाही की तिथि तय की है।
जानकारी के अनुसार, सच्चिदानंद के आश्रम में यौन शोषण का मामला तब प्रकाश में आया था, जब आश्रम से कुछ युवतियों को धक्के मारकर निकाल देने का आरोप लगाया था। तत्कालीन एसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर सच्चिदानंद के अलावा उसके तीन शिष्यों परमचेतानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद और दो मुख्य सेविकाओं पर वर्ष 2009 से लगातार यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। झारखंड की ही एक अन्य पीड़िता ने इन्हीं आरोपों में एक और केस दर्ज कराया। सच्चिदानंद और उनके अन्य सहयोगियों पर दर्ज चार केस में ट्रायल चल रहा है।
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अर्थदंड अदा करने पर मिला जिरह का अवसर
कई बार अवसर देने के बावजूद जिरह में दिलचस्पी न दिखाने पर अदालत ने सच्चिदानंद व उसके सहयोगी परमचेतनानंद का जिरह का अवसर समाप्त कर दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार ने केस की सुनवाई के दौरान 27 जून को तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की शर्त पर जिरह का फिर से मौका दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सच्चिदानंद केस में दूसरी पीड़िता का शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में बयान हुआ। पीड़िता ने अभियुक्त के अधिवक्ता के सवालों का जवाब दिया। पीड़िता का बयान पूरा होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार ने 5 जुलाई को अगली गवाही की तिथि तय की है।
जानकारी के अनुसार, सच्चिदानंद के आश्रम में यौन शोषण का मामला तब प्रकाश में आया था, जब आश्रम से कुछ युवतियों को धक्के मारकर निकाल देने का आरोप लगाया था। तत्कालीन एसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर सच्चिदानंद के अलावा उसके तीन शिष्यों परमचेतानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद और दो मुख्य सेविकाओं पर वर्ष 2009 से लगातार यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। झारखंड की ही एक अन्य पीड़िता ने इन्हीं आरोपों में एक और केस दर्ज कराया। सच्चिदानंद और उनके अन्य सहयोगियों पर दर्ज चार केस में ट्रायल चल रहा है।
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अर्थदंड अदा करने पर मिला जिरह का अवसर
कई बार अवसर देने के बावजूद जिरह में दिलचस्पी न दिखाने पर अदालत ने सच्चिदानंद व उसके सहयोगी परमचेतनानंद का जिरह का अवसर समाप्त कर दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार ने केस की सुनवाई के दौरान 27 जून को तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की शर्त पर जिरह का फिर से मौका दिया है।
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