{"_id":"64dd292514977ed7c800c977","slug":"rto-caught-sick-bus-and-ambulance-basti-news-c-207-1-sgkp1006-2877-2023-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: 'बीमार' बस व एंबुलेंस को आरटीओ ने पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: 'बीमार' बस व एंबुलेंस को आरटीओ ने पकड़ा
Thu, 17 Aug 2023 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 17 Aug 2023 01:23 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। परिवहन विभाग ने बुधवार को एंबुलेंस वाहनों की जांच की। एक नर्सिंग होम में संचालित बस व एक एंबुलेंस का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं होने के कारण यात्री कर अधिकारी यानी कि पीटीओ राजेश सिंह कुशवाहा ने दोनों वाहनों का चालान कर दिया। इसमें एक नर्सिंग कॉलेज की बस व दूसरी प्राइवेट एंबुलेंस बताई गई है।
पीटीओ राजेश सिंह कुशवाहा की टीम ने जिला अस्पताल, कैली हास्पिटल व जिले में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम्स से संचालित एंबुलेंस को रोककर मानक के सारे पैरामीटर को चेक किया। कुल 23 एंबुलेंस की जांच की गई, जिनमें एक नर्सिंग कॉलेज व एक एंबुलेंस का स्वस्थता प्रमाणपत्र न जारी होने के कारण चालान कर दिया। एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि जिले में कुल 107 एंबुलेंस पंजीकृत हैं, जिनमें 48 ने फिटनेस नहीं करवाया है। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन की मोहलत देते हुए एआरटीओ ने बताया कि संबंधित एंबुलेंस चालक या फिर वाहन स्वामी मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनकी ओर से नामित अधिकारी से अपने एंबुलेंस के समस्त चिकित्सकीय उपकरण व औषधियों से युक्त होने का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। डीएम के निर्देश पर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम जांच करेगी और मानक विहीन पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
पीटीओ राजेश सिंह कुशवाहा की टीम ने जिला अस्पताल, कैली हास्पिटल व जिले में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम्स से संचालित एंबुलेंस को रोककर मानक के सारे पैरामीटर को चेक किया। कुल 23 एंबुलेंस की जांच की गई, जिनमें एक नर्सिंग कॉलेज व एक एंबुलेंस का स्वस्थता प्रमाणपत्र न जारी होने के कारण चालान कर दिया। एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि जिले में कुल 107 एंबुलेंस पंजीकृत हैं, जिनमें 48 ने फिटनेस नहीं करवाया है। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन की मोहलत देते हुए एआरटीओ ने बताया कि संबंधित एंबुलेंस चालक या फिर वाहन स्वामी मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनकी ओर से नामित अधिकारी से अपने एंबुलेंस के समस्त चिकित्सकीय उपकरण व औषधियों से युक्त होने का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। डीएम के निर्देश पर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम जांच करेगी और मानक विहीन पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन