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Basti News: हादसे के दोषी रोडवेज बस चालक को छह माह की सजा
Sat, 21 Sep 2024 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 21 Sep 2024 02:15 AM IST
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30 वर्ष पुराने मामले में ग्राम न्यायालय हर्रैया के न्यायाधिकारी ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
हर्रैया (बस्ती)। ग्राम न्यायालय हर्रैया के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने शुक्रवार को 30 वर्ष पूर्व हर्रैया क्षेत्र में एक सड़क दुघर्टना के मामले में रोडवेज बस चालक को दोषी ठहराया है। चालक को छह माह कारावास व 17 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर 10 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 12 मार्च 1996 को हर्रैया क्षेत्र के महूघाट चौराहे के पास सुबह करीब 10:30 बुद्धू चौधरी निवासी निपनिया थाना हर्रैया घर से साइकिल लेकर लोनियापार जा रहे थे। महूघाट चौराहे के पास लखनऊ डिपो की रोडवेज बस ने साइकिल में जोरदार ठोकर मार दी। इससे साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई।
हर्रैया पुलिस ने वादी राम सिंह पुत्र संतराम की तहरीर पर बस चालक राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी निवासी बहादुरपुर थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर-खीरी पर लापरवाही पूर्ण तरीके से बस चलाने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने बाद बस चालक को दोषी ठहराया। उसे छह माह कारावास की सजा सुनाई।17 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर 10 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हर्रैया (बस्ती)। ग्राम न्यायालय हर्रैया के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने शुक्रवार को 30 वर्ष पूर्व हर्रैया क्षेत्र में एक सड़क दुघर्टना के मामले में रोडवेज बस चालक को दोषी ठहराया है। चालक को छह माह कारावास व 17 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर 10 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 12 मार्च 1996 को हर्रैया क्षेत्र के महूघाट चौराहे के पास सुबह करीब 10:30 बुद्धू चौधरी निवासी निपनिया थाना हर्रैया घर से साइकिल लेकर लोनियापार जा रहे थे। महूघाट चौराहे के पास लखनऊ डिपो की रोडवेज बस ने साइकिल में जोरदार ठोकर मार दी। इससे साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई।
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हर्रैया पुलिस ने वादी राम सिंह पुत्र संतराम की तहरीर पर बस चालक राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी निवासी बहादुरपुर थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर-खीरी पर लापरवाही पूर्ण तरीके से बस चलाने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने बाद बस चालक को दोषी ठहराया। उसे छह माह कारावास की सजा सुनाई।17 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर 10 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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