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Basti News: आठ साल पुराने मामले में सेवानिवृत्त बीज गोदाम प्रभारी दोषी
Wed, 20 Dec 2023 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 20 Dec 2023 11:40 PM IST
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बस्ती। कृषि विभाग अपने कारनामों के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस बार बीज वितरण में हुई अनियमितता के मामले में सेवानिवृत्त तत्कालीन दुबौलिया गोदाम प्रभारी रामकुमार पर सात लोगों पर आरोप मढ़ने को लेकर चर्चा में बना हुआ है। करीब आठ साल पुराने मामले में विभाग ने जांच आख्या को दरकिनार करते हुए रामकुमार से 1.71 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 2015 में विभाग ने राजकीय गोदाम दुबौलिया में मटर, मूंग का बीज किसानों में वितरण के लिए भेजा। आरोप है कि तत्कालीन गोदाम प्रभारी रामकुमार ने वितरण में रुचि नहीं लिया। इससे करीब 40.92 क्विंटल मटर और 0.59 क्विंटल बीज बच गया। ऐसे में राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए विभाग ने जांच शुरू कराई।
उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर ने जांच आख्या में तत्कालीन दुबौलिया गोदाम प्रभारी रामकुमार, प्राविधिक सहायक ग्रुप बी व सी, तकनीकी सलाहकार, डीएओ, एडीएओ, डीडी कृषि व एसडीओ कृषि हर्रैया को दोषी ठहराया। लेकिन निष्कर्ष जांच आख्या में एसडीओ ने लिखा है कि राम कुमार की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बावजूद जांच आख्या को दरकिनार कर संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय ने उनके विरुद्ध 1.71 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। रामकुमार ने कहा कि वह निर्देष हैं।
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जांच अधिकारी के निष्कर्ष आख्या के अनुसार, वह स्टाक होल्ड रखने और किसानों को बीज वितरण न कराने के मामले में दोषी पाए गए हैं। जांच आख्या के अनुसार ही उनसे वसूली का आदेश जिला कृषि अधिकारी बस्ती को दिया गया है।
-अविनाश चंद्र तिवारी, संयुक्त कृषि निदेशक, बस्ती
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उल्लेखनीय है कि 2015 में विभाग ने राजकीय गोदाम दुबौलिया में मटर, मूंग का बीज किसानों में वितरण के लिए भेजा। आरोप है कि तत्कालीन गोदाम प्रभारी रामकुमार ने वितरण में रुचि नहीं लिया। इससे करीब 40.92 क्विंटल मटर और 0.59 क्विंटल बीज बच गया। ऐसे में राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए विभाग ने जांच शुरू कराई।
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उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर ने जांच आख्या में तत्कालीन दुबौलिया गोदाम प्रभारी रामकुमार, प्राविधिक सहायक ग्रुप बी व सी, तकनीकी सलाहकार, डीएओ, एडीएओ, डीडी कृषि व एसडीओ कृषि हर्रैया को दोषी ठहराया। लेकिन निष्कर्ष जांच आख्या में एसडीओ ने लिखा है कि राम कुमार की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बावजूद जांच आख्या को दरकिनार कर संयुक्त निदेशक कृषि कार्यालय ने उनके विरुद्ध 1.71 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। रामकुमार ने कहा कि वह निर्देष हैं।
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जांच अधिकारी के निष्कर्ष आख्या के अनुसार, वह स्टाक होल्ड रखने और किसानों को बीज वितरण न कराने के मामले में दोषी पाए गए हैं। जांच आख्या के अनुसार ही उनसे वसूली का आदेश जिला कृषि अधिकारी बस्ती को दिया गया है।
-अविनाश चंद्र तिवारी, संयुक्त कृषि निदेशक, बस्ती