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Basti News: प्रधान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Fri, 31 Jan 2025 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 31 Jan 2025 01:01 AM IST
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद की अदालत ने ग्राम निधि की धनराशि का गबन करने के आरोपी प्रधान की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत को बताया कि घटना वर्ष 2009 की है। विक्रमजोत ब्लॉक के एडीओ पंचायत शिव शंकर सिंह ने छावनी थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा कि विकास खंड विक्रमजोत के बछई पुर ग्राम पंचायत में शौचालय व अन्य विकास कार्यों के लिए उदयपुर गांव के ग्राम प्रधान धीरज ने ग्राम निधि से 9 लाख 21 हजार 218 रुपये निकाल लिए।
कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया तो विकास कार्य की अनुमानित लागत कम पाई गई। इस प्रकार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर सात लाख 79 हजार रुपये का गबन किया। एडीओ पंचायत की शिकायत पर विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया था। संवाद
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत को बताया कि घटना वर्ष 2009 की है। विक्रमजोत ब्लॉक के एडीओ पंचायत शिव शंकर सिंह ने छावनी थाने में केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा कि विकास खंड विक्रमजोत के बछई पुर ग्राम पंचायत में शौचालय व अन्य विकास कार्यों के लिए उदयपुर गांव के ग्राम प्रधान धीरज ने ग्राम निधि से 9 लाख 21 हजार 218 रुपये निकाल लिए।
कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया तो विकास कार्य की अनुमानित लागत कम पाई गई। इस प्रकार प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर सात लाख 79 हजार रुपये का गबन किया। एडीओ पंचायत की शिकायत पर विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया था। संवाद
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