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Basti News: अमरमणि की संपत्तियों की कुर्की के लिए पुलिस को मिली मोहलत
Tue, 06 Aug 2024 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 06 Aug 2024 02:33 AM IST
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रिपोर्ट न आने की पुलिस ने फिर दी दलील, 21 अगस्त को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। व्यवसायी पुत्र के अपहरण के केस में फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पुलिस को 21 अगस्त तक की और मोहलत दी गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि लखनऊ और गोरखपुर से संपत्तियों का ब्योरा नहीं मिल पाने की वजह से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सका है।
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि को कोतवाली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि गैंगस्टर अधिनियम व अपहरण आदि धाराओं में नामजद अमरमणि त्रिपाठी की लखनऊ के विपुल खंड एवं गोमतीनगर में दो संपत्तियाें के बारे में उप जिलाधिकारी सदर गोमतीनगर से 24 जून और 18 जुलाई को को पत्राचार किया गया था। इसका अभी प्रति उत्तर नहीं मिला है।
इसी तरह गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भी संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। प्राधिकरण के सचिव ने पांच जुलाई को अपने पत्र के माध्यम से बताया कि उनके द्वारा भवन मानचित्र प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया था। उसका भी जवाब नहीं आया है। ऐसे में दोनों जानकारी उपलब्ध होने पर शीघ्र ही उस संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी। पुलिस की इस रिपोर्ट को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 21 अगस्त तक कुर्की कुलिंदा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। व्यवसायी पुत्र के अपहरण के केस में फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पुलिस को 21 अगस्त तक की और मोहलत दी गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि लखनऊ और गोरखपुर से संपत्तियों का ब्योरा नहीं मिल पाने की वजह से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सका है।
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरि को कोतवाली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि गैंगस्टर अधिनियम व अपहरण आदि धाराओं में नामजद अमरमणि त्रिपाठी की लखनऊ के विपुल खंड एवं गोमतीनगर में दो संपत्तियाें के बारे में उप जिलाधिकारी सदर गोमतीनगर से 24 जून और 18 जुलाई को को पत्राचार किया गया था। इसका अभी प्रति उत्तर नहीं मिला है।
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इसी तरह गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भी संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। प्राधिकरण के सचिव ने पांच जुलाई को अपने पत्र के माध्यम से बताया कि उनके द्वारा भवन मानचित्र प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया था। उसका भी जवाब नहीं आया है। ऐसे में दोनों जानकारी उपलब्ध होने पर शीघ्र ही उस संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी। पुलिस की इस रिपोर्ट को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 21 अगस्त तक कुर्की कुलिंदा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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