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Basti News: कृषि मंडी समिति के सचिव का वेतन रोकने का आदेश
Sat, 18 Jan 2025 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:46 AM IST
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने कृषि मंडी समिति के सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया है। अग्रिम आदेश तक उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
पुरानी बस्ती निवासी अफजल ने कोर्ट में केस दाखिल कर कहा था कि उसकी जमीन मंडी परिषद में अधिग्रहित की गई है। 50 हजार रुपये प्रति बिस्वा की दर से भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने आदेश दिया था। भुगतान न करने पर वसूली के लिए अफजल ने वाद दाखिल किया है।
अदालत ने चार माह पूर्व सचिव को तलब किया था। अदालत से सचिव ने चार माह का समय मांगा था। इस अवधि के बीच भी भुगतान नहीं किया गया। किसान ने पुनः न्यायालय को बताया कि मंडी समिति ने भुगतान नहीं किया। न्यायालय ने सचिव के आदेश के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए वेतन रोकने का आदेश दिया है। संवाद
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पुरानी बस्ती निवासी अफजल ने कोर्ट में केस दाखिल कर कहा था कि उसकी जमीन मंडी परिषद में अधिग्रहित की गई है। 50 हजार रुपये प्रति बिस्वा की दर से भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने आदेश दिया था। भुगतान न करने पर वसूली के लिए अफजल ने वाद दाखिल किया है।
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अदालत ने चार माह पूर्व सचिव को तलब किया था। अदालत से सचिव ने चार माह का समय मांगा था। इस अवधि के बीच भी भुगतान नहीं किया गया। किसान ने पुनः न्यायालय को बताया कि मंडी समिति ने भुगतान नहीं किया। न्यायालय ने सचिव के आदेश के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए वेतन रोकने का आदेश दिया है। संवाद
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