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Basti News: जिला अस्पताल के सर्जन को साढ़े चार लाख मुआवजा देने के आदेश
Fri, 23 May 2025 01:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 23 May 2025 01:22 AM IST
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बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने डॉक्टर को ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार मानते हुए मरीज की पत्नी को तीन लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे।
मुंडेरवा क्षेत्र के बरडाड़ की सुमित्रा विश्वकर्मा ने अदालत में वाद दाखिल किया कि उनके पति राम सुरेश के पित्त की थैली में पथरी थी। जिला चिकित्सालय के सर्जन डॉक्टर विजय तिवारी को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। 27 अगस्त 2019 को मरीज को भर्ती कर लिए पुरानी जांच के आधार पर ऑपरेशन कर दिया। तत्काल कोई जांच नहीं कराई। मरीज के पेट में दर्द व सड़न होने लगी। पांच नवंबर 2019 को केजीएमयू में भर्ती कराया गया। 16 दिसंबर 2019 को मरीज डिस्चार्ज हुआ मगर अब तक स्वस्थ नहीं हो पाया। डॉक्टर की तरफ से हाजिर होकर कहा गया कि ऑपरेशन करने में कोई लापरवाही नहीं की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि ऑपरेशन से पूर्व अगर डॉक्टर ने पैथोलॉजी जांच कराई होती तो वास्तविक बीमारी का पता चल जाता। इस केस में डॉक्टर की लापरवाही साबित होती है। संवाद
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मुंडेरवा क्षेत्र के बरडाड़ की सुमित्रा विश्वकर्मा ने अदालत में वाद दाखिल किया कि उनके पति राम सुरेश के पित्त की थैली में पथरी थी। जिला चिकित्सालय के सर्जन डॉक्टर विजय तिवारी को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। 27 अगस्त 2019 को मरीज को भर्ती कर लिए पुरानी जांच के आधार पर ऑपरेशन कर दिया। तत्काल कोई जांच नहीं कराई। मरीज के पेट में दर्द व सड़न होने लगी। पांच नवंबर 2019 को केजीएमयू में भर्ती कराया गया। 16 दिसंबर 2019 को मरीज डिस्चार्ज हुआ मगर अब तक स्वस्थ नहीं हो पाया। डॉक्टर की तरफ से हाजिर होकर कहा गया कि ऑपरेशन करने में कोई लापरवाही नहीं की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि ऑपरेशन से पूर्व अगर डॉक्टर ने पैथोलॉजी जांच कराई होती तो वास्तविक बीमारी का पता चल जाता। इस केस में डॉक्टर की लापरवाही साबित होती है। संवाद
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