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Basti News: 11.61 लाख मुआवजा देने का आदेश
Fri, 04 Apr 2025 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 04 Apr 2025 12:06 AM IST
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बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने पेट्रोल पंप की मरम्मत करने वाली कंपनी को 11 लाख 61 हजार 249 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मरम्मत करने वाली कंपनी से 80 हजार रुपये हर्जाना भी पंप मालिक को मिलेगा।
भानपुर थाना सोनहा निवासी रमेश सिंह ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल करके कहा कि उसने जीविकोपार्जन के लिए किसान सेवा केंद्र के नाम से एक पेट्रोल पंप स्थापित कर रखा है। उसके पेट्रोल पंप की अच्छी ख्याति थी, लोग ज्यादा से ज्यादा उनके ही पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल लिया करते थे। पेट्रोल पंप के ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी आ गई। इंडियन ऑयल के सहमति पर केके एसोसिएट मोगराबाद प्रयागराज को ऑटोमेशन सिस्टम ठीक करने का करार किया गया।
22 अगस्त 2023 को एसोसिएट ने मरम्मत कार्य किया और कहा कि अब सारे सिस्टम आसानी से काम करेंगे। 25/26 अगस्त 2023 की रात भारी बारिश हुई और पेट्रोल टैंक तथा डीजल टैंक में रिसाव होने के कारण 3845 लीटर डीजल 6406 लीटर पेट्रोल में पानी मिल गया।
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जो बर्बाद हो गया। ग्राहकों के बीच छबि भी प्रभावित हुई। एसोसिएट की लापरवाही बरतने पर नुकसान हुआ। केके एसोसिएट ने क्षतिपूर्ति नहीं दी तो अदालत में अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मरम्मत करने वाली कंपनी को लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना है।
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भानपुर थाना सोनहा निवासी रमेश सिंह ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल करके कहा कि उसने जीविकोपार्जन के लिए किसान सेवा केंद्र के नाम से एक पेट्रोल पंप स्थापित कर रखा है। उसके पेट्रोल पंप की अच्छी ख्याति थी, लोग ज्यादा से ज्यादा उनके ही पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल लिया करते थे। पेट्रोल पंप के ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी आ गई। इंडियन ऑयल के सहमति पर केके एसोसिएट मोगराबाद प्रयागराज को ऑटोमेशन सिस्टम ठीक करने का करार किया गया।
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22 अगस्त 2023 को एसोसिएट ने मरम्मत कार्य किया और कहा कि अब सारे सिस्टम आसानी से काम करेंगे। 25/26 अगस्त 2023 की रात भारी बारिश हुई और पेट्रोल टैंक तथा डीजल टैंक में रिसाव होने के कारण 3845 लीटर डीजल 6406 लीटर पेट्रोल में पानी मिल गया।
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जो बर्बाद हो गया। ग्राहकों के बीच छबि भी प्रभावित हुई। एसोसिएट की लापरवाही बरतने पर नुकसान हुआ। केके एसोसिएट ने क्षतिपूर्ति नहीं दी तो अदालत में अर्जी दी गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने मरम्मत करने वाली कंपनी को लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना है।