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Basti News: जेई समेत तीन विद्युत कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Fri, 12 Jun 2026 12:31 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 12:31 AM IST
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Order issued to register an FIR against three electricity department employees, including a Junior Engineer (JE).
बस्ती। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने करंट से वृद्ध की मौत मामले में कप्तानगंज थाना पुलिस को बिजली निगम के जेई और दो लाइनमैन के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रकरण कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव का है।
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गांव निवासी अशोक कुमार चौधरी पुत्र परशुराम चौधरी ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय में अर्जी दाखिल कर बताया कि उनके गांव में 11 केवी का हाईटेंशन तार उनके खेत में गिर गया था। इसकी सूचना विद्युत उपकेंद्र कप्तानगंज के तत्कालीन जेई राजितराम को उनके सीयूजी नंबर पर फोन करके दी गई। जेई के कहने निगम के दो लाइनमैन विशाल उर्फ बंटी निवासी जसईपुर, थाना-कप्तानगंज और योगेंद्र निवासी साकिन पिकौरासानी, थाना कप्तानगंज दो नवंबर 2024 की सुबह 10 बजे उनके घर आए।
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घर मौजूद उनके पिता से दोनों लाइनमैन तार गिरने वाले स्थल पर चलने को कहा। पिता ने जाने से मना किया तो दोनों लाइनमैन उन्हें जबरन लेकर चले गए। इसके बाद बिना बिजली कटवाए पिता से जानबूझकर तार को पकड़कर खींचने को कहा। उनके वृद्ध पिता जैसे ही खेत में गिरे तार को पकड़े करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोनों लाइनमैन मौके से फरार हो गए।
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उन्होंने आरोप लगाया कि पिता की मृत्यु निगम के तत्कालीन जेई और दोनों लाइनमैन की लापरवाही से हुई है। पत्रावली के परिशीलन के उपरांत न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
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