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Basti News: चार हिस्ट्रीशीटरों की संपत्ति की कुर्की का आदेश, दो को घोषित किया गया जिला बदर

Fri, 02 Dec 2022 10:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Fri, 02 Dec 2022 10:25 AM IST
सार

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नीलिमा मिश्रा ने अदालत को सबूत व तर्क देते हुए आरोपी की संपत्ति को अपराध से अर्जित करना साबित किया। इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया। इसी प्रकार जिले के कलवारी क्षेत्र के इजरगढ़ निवासी कमल सिंह पर भी गिरोहबंद निवारण अधिनियम में शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

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Order for attachment of property of four history sheeters in basti
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : iStock

विस्तार

बस्ती जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलपा निवारण अधिनियम के तहत चार हिस्ट्रीशीटरों के करोड़ों की संपति कुर्क करने का आदेश दिया है। इनकी सभी संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट ने अपराध से अर्जित करना माना है।
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जिला मजिस्ट्रेट ने पत्रावलियों के अवलोकन के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बेलभरिया पैड़ा निवासी आरोपी श्रवण पटवा ने वर्ष 2011 में अपराध जगत में सक्रिय रहकर उसी से एक करोड़ अस्सी लाख की संपत्ति अर्जित किया है।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नीलिमा मिश्रा ने अदालत को सबूत व तर्क देते हुए आरोपी की संपत्ति को अपराध से अर्जित करना साबित किया। इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया। इसी प्रकार जिले के कलवारी क्षेत्र के इजरगढ़ निवासी कमल सिंह पर भी गिरोहबंद निवारण अधिनियम में शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इनके ऊपर लगे आरोपों का न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है।
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तीसरे आरोपी वाल्टरगंज के ग्राम सभई गांव निवासी किस्मत अली को भी गिरोहबंद निवारण अधिनियम में अपराध से अर्जित धन से क्रय किए गए वाहन को कुर्क किए जाने का आदेश दिया है। इसी प्रकार कप्तानगंज के महराजगंज निवासी फिरोज उर्फ शब्लू की बाइक को कुर्क करने का आदेश दिया है।


दो को जिला बदर घोषित किया गया
जिला मजिस्ट्रेट ने नगर थाना क्षेत्र के रमवापुर कला निवासी जीत नरायन और दुबोलिया थाना क्षेत्र के बेमहरी गांव निवासी साधु शरण के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर की सजा सुनाई है।
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