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Basti News: अब जेल में मुलाकात के लिए लाइन लगाने की झंझट खत्म

Fri, 06 Sep 2024 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 06 Sep 2024 11:52 PM IST
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Now the hassle of standing in line to meet in jail is over
नेशनल प्रिजन पोर्टल पर हो सकेगी मुलाकात की बुकिंग
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जिला कारागार में रोजाना 100 से 150 बंदियों से मुलाकात करने आते हैं लोग
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अब जिला जेल में बंदियों से मुलाकात के लिए परिजनों को घंटों लाइन में खड़ा नहीं पड़ेगा। पहली बार जेल में बंदियों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन पर्चियां बनेंगी। घर बैठे ही मोबाइल फोन पर बंदी से मुलाकात के लिए पर्ची मुहैया होगी। नेशनल प्रिजन पोर्टल पर अपना सारा ब्योरा भरना होगा। इसके बाद संबंधित बंदी की भी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। कोड भरने के बाद मुलाकाती को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यह प्रक्रिया करने पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ओटीपी मिलेगी।
जेल अधीक्षक अंकेक्षिता श्रीवास्तव ने बताया कि अब ऑनलाइन पोर्टल पर बंदियों के परिजन को मोबाइल पर घर बैठे सूचना मिलेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू है। जिला कारागार में अअ तक बंदियों से मुलाकात के लिए परिजनों को टोकन लेना पड़ता था। उन्हें यहां जेल में बंद अपनों से मिलने के लिए घंटों लाइन भी लगानी पड़ती थी, लेकिन अब जेल प्रशासन ने पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया है।
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जेल अधीक्षक ने बताया कि जिला जेल में निरुद्ध चल रहे बंदियों और कैदियों से मिलाई के लिए प्रतिदिन 100 से 150 मुलाकाती आते हैं, जिन्हें निरुद्ध बंदियों से मिलने के लिए लाइन में लगकर मुलाकात पर्ची लेनी पड़ती है। नेशनल प्रिजन पोर्टल पर ऑनलाइन सारी जानकारी भरने के बाद घर बैठे ही मोबाइल फोन से सारी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुलाकाती पर्ची घर बैठे ही प्राप्त की जा सकती है। बताया कि निर्धारित तिथि में समय से आकर मुलाकाती लोग अपने बंदी से मुलाकात कर सकता है। बताया कि जेल में पहली बार इस नई व्यवस्था शुरू होने से अब बंदियों के परिचितों और परिजनों को यहां जेल में मिलाई के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी।
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इस तरह होगी बुकिंग
- नेशनल प्रिजन पोर्टल पर आवेदन करने के बाद ओटीपी को भरकर ओके बटन पर क्लिक करते ही बुकिंग नम्बर प्राप्त होगा। ईमेल और बुकिंग नम्बर व मुलाकात की तिथि भी घर बैठे मुलाकाती को मोबाइल फोन पर ही मिलेगी। ई मुलाकात स्टेट पर क्लिक कर मुलाकात की मंजूरी और अस्वीकृति की जानकारी भी ली जा सकती है। मुलाकात स्वीकृत होने पर निर्धारित तिथि पर विजिटर पास और आधार कार्ड लेकर मुलाकाती जेल में बंद अपनों से मिल सकते है।
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